महिला अधिकारिता योजना :-(हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम)
हरियाणा सरकार राज्य की अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसके लिए हरियाणा सरकार समय – समय पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाती रहती है , ताकि अनुसूचित जाति के लोग भी सशक्त तथा आत्मनिर्भर बन सकें। हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए महिला अधिकारिता योजना चला रही है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति के उन महिलाओं वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है जो महिलाऐं सफाई कर्मचारी है या सफाई कर्मचारी के आश्रित है। जिससे ये महिलाऐं भी अपना स्वयं का कोई छोटा सा व्यवसाय शुरू कर सकें। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई महिला अधिकारिता योजना के विषय में सारी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहें है। अतः आप इस आर्टिकल को अंत तक ध्यान से पढ़ें। तथा इस आर्टिकल में दी गई जानकारी को केवल अपने तक ही सीमित ना रखें बल्कि अन्य लोगों के साथ भी बांटें , ताकि अनुसूचित जाति के सभी योग्य व्यक्ति इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। तो आइये महिला अधिकारिता योजना की महत्वपूर्ण योजनाओं के विषय में जानते है।
महिला अधिकारिता योजना की पात्रता :-
1 महिला।
2 आवेदक को सफाई कर्मचारी या उसका आश्रित होना चाहिए।
3 स्थाई सफाई कर्मचारी का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को किसी सफाई के काम में लगे या कार्यरत होना चाहिए और उसके आश्रितों में शामिल होना चाहिए।
महिला अधिकारिता योजना के लाभ :-
1 निगम योजना लागत का 10 प्रतिशत सीमांत धन (मार्जन मनी) प्रदान करता है।
महिला अधिकारिता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज :-
1 पहचान / नागरिकता पहचान (निम्नलिखित में से कोई भी एक)
आधार कार्ड
2 निवास प्रमाण पत्र
राशन कार्ड
3 जाति प्रमाण पत्र
सक्ष्म प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया सफाई कर्मचारी या सफाई कर्मचारी पर आश्रित प्रमाण – पत्र।
महिला अधिकारिता योजनाके लिए आवेदन:-
महिला अधिकारिता योजना के लिए फॉर्म खुद https://saralharyana.gov.in/ पर Apply कर सकते हैं या अपने किसी भी नजदीकी सीएससी सेन्टर पर जाकर भरवा करवा सकते हैं। इसके के बारे में कोई भी सवाल या जानकारी लेना चाहते हैं तो Comment करके पूछ ले सकते हैं। हमें आपकी मदद करके ख़ुशी होगी। आपने इस पोस्ट को बड़े ध्यान से पढ़ा इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।