महिला किसान योजना (हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम)
हरियाणा सरकार राज्य की अनुसूचित जाति की महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने के लिए समय समय पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाती रहती है। ताकि महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जा सके। महिलाओं को हमेशा से ही कमजोर समझा जाता रहा है। इस कारण महिलाओं को उनके मूल अधिकारों से भी वंचित रखा जाता है। परिणामस्वरूप महिलाओं को अपना जीवन यापन करने के लिए पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता है , तथा वह अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाती है। दूसरी तरफ जब कोई महिला आत्मनिर्भर बनने के लिए कोई बिजनेस या नौकरी करती है तो उसे समाज के लोगों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए हरियाणा सरकार ने राज्य की अनुसूचित जाति की महिलाओं को आत्मनिर्भर बंनाने के लिए महिला किसान योजना चलाई है। जिसके अंतर्गत हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति की महिलाओं को कृषि या उससे सम्बंधित क्षेत्र में कोई रोजगार करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। आज हम आपको इस आर्टिकल के द्वारा हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई महिला किसान योजना की सारी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कर रहें है। अतः आप इस आर्टिकल को अंत तक ध्यान से पढ़ें ,तथा इस आर्टिकल में दी गई जानकारी को केवल अपने तक ही सीमित ना रखे बल्कि अन्य लोगों के साथ भी बांटें। ताकि राज्य ली अनुसूचित जाति के सभी योग्य व्यक्ति इस तोजना का लाभ प्राप्त कर सकें।
महिला किसान योजना की पात्रता :-
1 महिला।
2 कम से कम 50 प्रतिशत आवेदकों की वार्षिक आय 1. 50 /- रूपये तक और शेष 50 प्रतिशत आवेदकों की वार्षिक आय 3 लाख तुप्ये से दैहिक ना हो।
3 हालंकि , आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा से अधिक नहीं होनी चाहिए और उसका नाम बी0 पी0 एल0 सर्वेक्षण सूची में होना चाहिए।
4 प्रार्थी अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखता हो।
महिला किसान योजना के लाभ :-
1 एन0 एस0 एफ0 डी0 सी0 के सहयोग से निगम विभिन्न आर्थिक विकास योजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है। जिसमे इकाई लागत 50,000 /- रूपये तक हो सकती है।
2 निगम योजना लागत का 10 प्रतिशत सीमांत धन (मार्जन मनी) प्रदान करता है।
3 भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार , निगम योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में उपलब्ध करता है। अनुदान की अधिकतम सीमा 10,000 /- रूपये तक है।
महिला किसान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज :-
1 पहचान / नागरिकता का सबूत (निम्नलिखित में से कोई एक)
आधार कार्ड।
2 निवास प्रमाण
राशन कार्ड।
3 जाति प्रमाण पत्र
अनुसूचित जाति