हमारे देश में बरोजगारी की समस्या ने एक विकराल रूप धारण कर लिया है। क्योंकि देश में ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी पाना चाहते है। किन्तु देश में सरकारी नौकरियों के पद सीमित होते है। जिसके कारण बड़ी संख्या में लोगों को सरकारी नौकरियों से वंचित रह जाते है। परिणामस्वरूप देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जाती है। इस समस्या के समाधान का केवल एक ही उपाय है कि लोग अपना स्वयंरोजगार स्थापित करें। परन्तु आज के महंगाई के युग में स्वयंरोजगार स्थापित करना बहुत कठिन है। जो लोग आर्थिक रूप से समृद्ध है वे तो अपना स्वयंरोजगार आसानी से स्थापित कर सकते है। परन्तु जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर है वे लोग अपना स्वयंरोजगार स्थापित नहीं कर सकते है। इसलिए हरियाणा सरकार के अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को स्वयंरोजगार स्थापित करने के लिए मियादी ऋण उपलब्ध करवा रहा है। जिससे गरीब व्यक्ति भी अपना स्वयंरोजगार स्थापित कर सकते है। तो आज हम आपको इस पोस्ट में हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई कल्याणकारी योजना मियादी ऋण (स्वरोजगार आय सृजन योजना के लिए) के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहें है। अतः आप इस पोस्ट को ध्यान से पढ़ें और इस पोस्ट में दी गई जानकारी को अन्य लोगों के साथ बांटे सभी लोग सरकार की इस कल्याणकारी योजना का लाभ उठा सकें। तो आइये मियादी ऋण (स्वरोजगार आय सृजन योजना के लिए) की महत्वपूर्ण जानकारियों के विषय में जानते है।
मियादी ऋण (स्वरोजगार आय सृजन योजना के लिए)की पत्रता :-
1 कम से कम 50 प्रतिशत आवेदकों की पारिवारिक वार्षिक आय 1. 50 लाख रू0 तक और शेष 50 प्रतिशत आवेदकों की वार्षिक आय 3 लाख रू0 तक हो।
2 अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र।
3 प्रार्थी हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
4 आवेदक 18 – 45 वर्ष के आयु वर्ग का हो।
5 आवेदक ने निगम से पहले लिये गए ऋण का दुरूपयोग न किया हो।
6 आवेदक किसी भी अन्य समान इकाई का मालिक ना हो।
7 आवेदक निगम / बैंक का दोषी ना हो।
मियादी ऋण (स्वरोजगार आय सृजन योजना के लिए)के लाभ :-
1 एन0एस0एफ0डी0सी0 के सहयोग से निगम विभिन्न आर्थिक विकास योजनाओं के लिए ऋण प्रदान कर रहा है। जिसमे इकाई लागत 3 लाख रूपये तक हो सकती है।
2 निगम योजना लागत का 10 प्रतिशत सीमांत धन (मार्जन मनी) प्रदान करता है।
3 भारत सरकार के दिशानिर्देशों अनुसार निगम योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाता है। अनुदान की अधिकतम सीमा 10000 /- रूपये है।
मियादी ऋण (स्वरोजगार आय सृजन योजना के लिए) के लिए आवश्यक दस्तावेज :-
1 पहचान /नागरिकता पहचान (निम्नलिखित में से कोई एक )
आधार कार्ड
2 निवास प्रमाण पत्र।
राशन कार्ड
3 जाति प्रमाण पत्र
अनुसूचित जाति
परियोजना रिपोर्ट(यदि ऋण 1 लाख रूपये से अधिक हो )
5 दो वर्ष पुराना एल0सी0वी0 ड्राइविंग लाइसेंस (परिवहन योजना के मामले में )
6 तहसीलदार द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र।
मियादी ऋण (स्वरोजगार आय सृजन योजना के लिए) के लिए आवेदन:-
मियादी ऋण (स्वरोजगार आय सृजन योजना के लिए) के लिए फॉर्म खुद https://saralharyana.gov.in/ पर Apply कर सकते हैं या अपने किसी भी नजदीकी सीएससी सेन्टर पर जाकर भरवा करवा सकते हैं। इसके के बारे में कोई भी सवाल या जानकारी लेना चाहते हैं तो Comment करके पूछ ले सकते हैं। हमें आपकी मदद करके ख़ुशी होगी। आपने इस पोस्ट को बड़े ध्यान से पढ़ा इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।