आज शिक्षा के महत्व को सभी लोग भली – भांति समझतें है। प्रत्येक माता – पिता की यहीं इच्छा होती है कि उसके बच्चे अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रत्येक माता – पिता अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों की अपेक्षा निजी स्कूलों में पढ़ाना पसंद करते है। हालाँकि सरकारी स्कूलों में भी अच्छी पढ़ाई होती है। परन्तु अंग्रेजी भाषा की लोकप्रियता के कारण अभिभावकों का रुझान निजी स्कूलों की तरफ बढ़ गया है। क्योंकि निजी स्कूलों में शुरू से ही अंग्रेजी भाषा का ज्ञान दिया जाता है। आज लोगों की यह मानसिकता बन गई है कि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ है। परन्तु गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को निजी स्कूलों में नहीं पढ़ा सकता है , क्योंकि निजी स्कूलों का मासिक शुल्क बहुत ज्यादा होता है जिसका भुगतान करना गरीब व्यक्ति की अक्षमता से बाहर होता है। लोगों की इसी मनोदशा को देखते हुए हरियाणा सरकार ने अधिनियम 134 ए पारित किया है। अधिनियम 134 ए के अंतर्गत कोई भी गरीब छात्र किसी भी निजी स्कूल से निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो आज हम आपको इस पोस्ट के द्वारा हरियाणा सरकार के अधिनियम 134 ए के विषय में सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे है।
अधिनियम 134 ए क्या है :-
हरियाणा सरकार के अधिनियम 134 ए के अंतर्गत कोई भी गरीब छात्र किसी भी निजी स्कूल से निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकता है। हरियाणा सरकार के अधिनियम 134 ए के अनुसार प्रत्येक निजी स्कूलों में 10 प्रतिशत सीटें बी.पी.एल., ई.डब्ल्यू एस एवं गरीब छात्रों के लिए आरक्षित राखी जाती है। हरियाणा सरकार के अधिनियम 134 ए के तहत निजी स्कूलों में दाखिला लेने के लिए आपके पास तहसीलदार द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण – पत्र जिसमे आपकी वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम हो होना अनिवार्य है। अधिनियम 134 ए के तहत जो बच्चे निजी स्कूलों में दाखिला लेते है उनसे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रवेश शुल्क या मासिक शुल्क नहीं लिया जाता है
अधिनियम 134 ए के अंतर्गत लिया जाने वाला शुल्क :-
हरियाणा सरकार के अधिनियम 134 ए के अंतर्गत निजी स्कूलों में भी मासिक शुल्क का प्रारूप सरकारी स्कूलों के समान ही रखा गया है। जिसके तहत हरियाणा प्रदेश के सभी निजी स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। कक्षा 9 वीं से कक्षा 10 वीं तक मासिक शुल्क 25 प्रतिशत तय किया गया है। कक्षा 11 वीं और 12 वीं में कला सकाय के छात्रों के लिए 50 प्रतिशत प्रतिमाह मासिक शुल्क लिया जाएगा तथा विज्ञानं और वाणिज्य कक्षाओं के छात्रों के लिए 75 प्रतिशत मासिक शुल्क लिया जाएगा।
अधिनियम 134 ए की लिखित परीक्षा का प्रारूप :-
यदि बच्चा पहले से ही सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है तो उसे अधिनियम 134 ए के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसकी पूर्व की कक्षा में उसने 55 प्रतिशत अंक प्राप्त किये है तो वह अधिनियम 134 ए की परीक्षा में पास माना जाएगा। उस छात्र की मेरिट के अनुसार किसी निजी स्कूल में दाखिला मिल जाएगा। इसके विपरीत यदि बच्चा किसी निजी स्कूल से शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो उसे शिक्षा विभाग द्वारा करवाये जा रहे मूल्यांकन परीक्षा में भाग लेना होगा। इस मूल्यांकन परीक्षा में पास होने के लिए छात्र को 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
केवल ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होगा :-
पिछले वर्षों में ऑफलाइन आवेदन की सुविधा को स्वीकार किया जा रहा है। लेकिन वर्तमान समय में कोरोना महामारी के कारण हरियाणा सरकार के अधिनियम134 ए के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा। हरियाणा सरकार के अधिनियम 134 ए के लिए आवेदन आप किसी भी साइबर कैफे या अपने घर से ही ऑनलाइन आवेदन आप सीधे ऑफिशियल साईट पर कर सकते है।