small business plan – लघु व्यवसायी योजना
हरियाणा सरकार हरियाणा राज्य के गरीब लोगों के लिए अपना लघु व्यवसाय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। ताकि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार ना रह सकें। हमारे देश के गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वे अपना कोई व्यवसाय आरम्भ कर सकें। स्वयंरोजगार न होने के कारण गरीब लोगों को अपना जीवन अत्यंत दयनीय हालत में व्यतीत करना पड़ता है। जी सके कारण वह न तो स्वयं की मुलभुत आवश्यकताएं पूरी कर सकता है और न ही अपने बच्चों की अच्छी तरह से परवरिश कर पाता है। इसलिए हरियाणा सरकार के अनुसूचित जातियां वित् तथा विकास निगम के द्वारा छोटे उधमियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। ताकि वे लोग भी अपना स्वयं का व्यवसाय आरम्भ कर सकें। अतः आज हम आपको इस पोस्ट में हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई कल्याणकारी लघु व्यवसायी योजना के बारे में बता रहें है। इसलिए आप इस पोस्ट में दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें तथा इस जानकारी को केवल अपने तक सीमित न रखकर अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। तो आइये small business plan लघु व्यवसायी योजना की महत्वपूर्ण जानकारियों के विषय में जानते है :-
लघु व्यवसायी योजना की पात्रता :-
1. बेरोजगारी।
2. वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू0 49,000 /- तथा श्री क्षेत्र में रू0 60,000 /- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. तथापि , आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा से नीचे की सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए और उसका नाम बी.पी.एल. सर्वेक्षण सूची में सम्मिलित होना चाहिए।
4. अनुसचित जाति /पिछड़ा वर्ग।
लघु व्यवसायी योजना के लाभ :-
1. परियोजना लागत की सिलिंग -निगम उन परिलक्षित अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए रू0 1,50,000 /- तक की लगत वाली कृषि तथा सहबद्ध, औधोगिक क्षेत्र ,व्यापार ,कारोबार तथा व्यावसायिक क्षेत्रों के तहत विभिन्न आय पैदा करने वाली योजनाओं के लिए ऋण /लाभ उपलब्ध करवाएंगे।
2. मार्जन धन राशि -निगम परियोजना लागत का 10 प्रतिशत दर पर मार्जन राशि उपलब्ध करवाएगी।
3. आर्थिक सहायता -भारत सरकार की नवीनतम हिदायतों के अनुसार निगम (एच.एस.एफ.डी.सी.) 50 प्रतिशत की दर पर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएगी। (आर्थिक सहायता की अधिकतम राशि कुल परियोजना लागत का रू 10,000 /- है)
4. आर्थिक सहायता तथा मार्जन धनराशि के अतिरिक्त बैंक द्वारा शेष राशि का प्रबंध किया गया है।
लघु व्यवसायी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज :-
1. पहचान / नागरिकता का सबूत :आधार कार्ड।
2. निवास सबूत /पता सबूत /स्वामित्व सबूत :राशन कार्ड।
3. जाति धर्म का सबूत :अनुसूचित जाति प्रमाण – पत्र।
4. आय सबूत :आय प्रमाण – पत्र।
5. परियोजना रिपोर्ट यदि ऋण एक लाख रूपये से अधिक है।
6. दो वर्ष पुरानी एल.सी.वी.ड्राइविंग लाईसेंस (परिवहन योजना के मामले में)
लघु व्यवसायी योजना के लिए आवेदन:-
small business plan फॉर्म खुद https://saralharyana.gov.in/ पर Apply कर सकते हैं या अपने किसी भी नजदीकी सीएससी सेन्टर पर जाकर अप्लाई करवा सकते हैं।