Mahila Samridhi Yojana – महिला समृद्धि योजना के तहत 60000 रूपये का लोन ले सकते हैं 2021। Mahila Samridhi Yojana Ke Tahat 60000 Rupess Ka Loan Le Sakate Hain 2021

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महिला समृद्धि योजना Mahila Samridhi Yojana :-(स्वरोजगार आय सृजन योजना केवल महिला लाभार्थियों के लिए)

हमारे देश में महिलाओं की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। क्योकि महिलाओं को पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह स्थिति विशेषकर गरीब लोगों में पाई जाती है। तथा जो महिलाऐं अपना कोई व्यवसाय आरम्भ करना चाहती है वे आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण नहीं कर पाती है। इसलिए हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला समृद्धि योजना शुरू की है। ताकि हरियाणा राज्य की सभी महिलाऐं सशक्त तथा आत्मनिर्भर बन सके। यह कल्याणकारी योजना हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटटर जी द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति की महिलाओं को अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आज हम आपको इस आर्टिकल के द्वारा हरियाणा सरकार की महिला समृद्धि योजना के विषय में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहें है। अतः आप इस आर्टिकल में दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें तथा इस जानकारी को केवल अपने तक सीमित न रखे। इस जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी बांटे ताकि सभी अनुसूचित जाति की महिलाएं अपने सपनों को पूरा कर सकें।

महिला समृद्धि योजना की पात्रता :-

1 महिला।

2 प्रार्थी हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।

3 कम से कम 50 प्रतिशत आवेदकों पारिवारिक वार्षिक आय 1.50 लाख रूपये तक और शेष 50 प्रतिशत आवेदकों की वार्षिक आय 3.00 लाख रूपये तक हो।

4 अनुसूचित जाति।

महिला समृद्धि योजना के लाभ :-

1 एन.एस.एफ.डी.सी. के सहयोग से निगम विभिन्न आर्थिक योजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है। जिसमे इकाई लागत 60,000 /- रु0 तक हो सकती है।

2 निगम योजना लागत का 10 प्रतिशत सीमांत धन (मार्जन मनी) प्रदान करता है।

3 भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार , निगम योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में उपलब्ध करता है। अनुदान की अधिकतम सीमा 10,000 /- रूपये है।

महिला समृद्धि योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज :-

1 पहचान /नागरिकता पहचान (निम्नलिखित में से कोई एक)

आधार कार्ड।

2 निवास प्रमाण

राशन कार्ड।

3 अनुसूचित जाति प्रमाण – पत्र।

महिला समृद्धि योजना के लिए आवेदन:-

महिला समृद्धि योजना फॉर्म खुद https://saralharyana.gov.in/ पर Apply कर सकते हैं या अपने किसी भी नजदीकी सीएससी सेन्टर पर जाकर अप्लाई करवा सकते हैं।

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