अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र 2021 SC Certificate 2021

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हमारे देश में जाति प्रथा बहुत ही पुराणी है। जिसके कारण स्वर्ण जातियाँ निम्न जाति के लोगों को दबाते आ रहें है। जिसके कारन निम्न जाति (अनुसूचित जाति ) के लोगों का आर्थिक विकास नहीं हो सका है। क्योकि हमारे देश में जाति प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलित थी।  जिसके कारण निम्न जाति के लोगों को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं थे। इन जातियों का मुख्य कार्य स्वर्ण जातियों की सेवा करना माना जाता था। इसके अलावा निम्न जातियों को न तो शिक्षा का अधिकार था और न ही धन सम्पति इकट्ठा करने का अधिकार था। जिसके कारण इन लोगों का आर्थिक शोषण होता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निम्न जाति (अनुसूचित जाति ) की और विशेष ध्यान दिया , क्योकि इन जाति के लोगों को विशेष अवसरों की आवश्यकता थी। इसलिए भारत सरकार ने निम्न जाति के लोगों के लिए अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र लागु किया। इस प्रमाण पत्र के द्वारा अनुसूचित जाति के लोग हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकता है। अनुसूचित जाति के लोग बिना अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के सरकार द्वारा इन जातियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं ले सकते है। अतः अनुसूचित जाति के लोगों के लिए अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बनवाना बहुत ही आवश्यक है। तो आज हम इस पोस्ट में आपको अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहें है। इसलिए आप इस पोस्ट को ध्यान से पढ़ें तथा इस जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें। ताकि प्रत्येक व्यक्ति सरकार दवरा दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठा सकें। तो आइये अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र  महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जानते है :-

अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं हिदायतें :-

1 पहचान एवं नागरिकता का सबूत (निम्नलिखित में से कोई एक)

*  चालक लाईसैंस।

*   पैन कार्ड।

*   आधार कार्ड।

2 रिहायश का सबूत (निम्नलिखित में से कोई एक)

*  पासपोर्ट।

*  वोटर कार्ड।

*  यदि आवेदक सरकारी कर्मचारी है तो उसका विभागीय पहचान पत्र वर्तमान पते सहित।

*  वर्तमान बिजली का बिल आवेदक के नाम से।

3 पूर्व सत्यापन रिपोर्ट  :-

यदि ग्रामीण क्षेत्र हो :-

सरपंच / नम्बरदार एवं पटवारी की पूर्व सत्यापन रिपोर्ट

यदि शहरी क्षेत्र हो :-

पर्षद एवं नगरपालिका / नगरनिगम के सम्पदा अधिकारी /आंचलिक कराधान अधिकारी (जेड0टी0ओ0) / सचिव की पूर्व सत्यापन रिपोर्ट।

4 हरियाणा राज्य का जन्म से स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। यदि आवेदक वर्तमान पते पर जन्म से नहीं रह रहा है तो प्रार्थी को हरियाणा के मूल निवास से जाति की सम्बंधित सरपंच / नंबरदार , पटवारी तथा तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट संग्लन करें।

5 जिसका प्रमाण पत्र बनाया जाना है उसकी स्कैन की गई फोटो मान्य नहीं होगी।

6 यदि महिला शादीशुदा है तो उस स्थिति में महिला के मायके से उसके पिता की जाति तसदीक रिपोर्ट सम्बन्धित सरपंच / नम्बरदार ,पटवारी तथा तहसीलदार की रिपोर्ट ग्रामीण क्षेत्र के लिए तथा पार्षद व नगरनिगम / नगरपालिका एवं तहसीलदार की रिपोर्ट शहरी क्षेत्र के लिए होना अनिवार्य है।

7 यदि लड़की का प्रमाण पत्र बनना है तो लड़की के विवाहित या अविवाहित की रिपोर्ट अनिवार्य है।

8 यदि बच्चे का जन्म हरियाणा राज्य में हुआ हो लेकिन उसका पिता हरियाणा राज्य का मूल निवासी न हो तो उस स्थिति में बच्चे के पिता का मूल राज्य से जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र या मूल राज्य से जाति की सत्यापित रिपोर्ट।

अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन:-

अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म खुद https://saralharyana.gov.in/ पर Apply कर सकते हैं या अपने किसी भी नजदीकी सीएससी सेन्टर पर जाकर भरवा करवा सकते हैं। इसके के बारे में कोई भी सवाल या जानकारी लेना चाहते हैं तो Comment करके पूछ ले सकते हैं। हमें आपकी मदद करके ख़ुशी होगी। आपने इस पोस्ट को बड़े ध्यान से पढ़ा इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

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