हमारे देश में जाति प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलित होने के कारण कुछ जातियों के लोग आर्थिक रूप से पिछड़ गए है। इन पिछड़ी हुई जाति के लोगों की उन्नति के लिए सरकार समय – समय पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलती रहती है। परन्तु इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ व्यक्ति तभी ले सकता है। जब व्यक्ति के पास पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र होगा। पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र इस बात का सबूत होता है कि आप पिछड़े वर्ग की किस जाति से सम्बन्ध रखते हो। बिना पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के आप पिछड़े वर्ग के नहीं माने जाऐंगे। अतः पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र बनवाना अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि तभी आप हरियाणा सरकार द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं जो पिछड़े वर्ग के लिए चलाई जाती है ,उनका लाभ प्राप्त कर सकते हो। अतः आज हम आपको इस पोस्ट में पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र से जुडी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे है। अतः आप इस पोस्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा इस जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी बांटे। ताकि सभी लोग हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। तो आइये पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की जानकारियों के विषय में जानते है :-
पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज :-
1 पहचान / नागरिकता का सबूत (निम्नलिखित में से कोई एक)
* राशन कार्ड।
* पासपोर्ट।
* ड्राईविंग लाईसैंस।
* मतदाता पहचान पत्र।
* आधार कार्ड।
2 निवास सबूत / पता सबूत /स्वामित्व सबूत (निम्नलिखित में से कोई एक)
* राशन कार्ड।
* पासपोर्ट।
* ड्राईविंग लाईसैंस
* मतदाता पहचान पत्र।
* आधार कार्ड।
3 पूर्व – सत्यापन (पटवारी तथा नम्बरदार )
पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के लिए आवेदन:-
पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म खुद https://saralharyana.gov.in/ पर Apply कर सकते हैं या अपने किसी भी नजदीकी सीएससी सेन्टर पर जाकर भरवा करवा सकते हैं। इसके के बारे में कोई भी सवाल या जानकारी लेना चाहते हैं तो Comment करके पूछ ले सकते हैं। हमें आपकी मदद करके ख़ुशी होगी। आपने इस पोस्ट को बड़े ध्यान से पढ़ा इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।