रिहायशी प्रमाण पत्र 2021 Domicile Certificate 2021

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हमारे देश में प्रत्येक राज्य अपने नागरिकों को विशेष महत्व देता है। अपने नागरिकों को विशेष छूट देने के लिए राज्य सरकार अपने नागरिकों का निवास प्रमाण – पत्र (रिहायसी प्रमाण पत्र ) बनाती है। यह रिहायशी प्रमाण – पत्र इस बात का सबूत होता है कि आप इस इस राज्य के स्थाई निवासी हो। बिना रिहायशी प्रमाण – पत्र के आपको राज्य का नागरिक नहीं माना जाएगा। अतः रिहायशी प्रमाण – पत्र बनवाना प्रत्येक नागरिक के लिए अति आवश्यक है। रिहायशी प्रमाण पत्र के द्वारा नागरिक राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकता है। हरियाणा सरकार भी अपने नागरिकों के लिए रिहायशी प्रमाण – पत्र (हरियाणा डोमिसाईल ) बना रही है। ताकि राज्य के सभी नागरिक हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त कर सकें। बिना रिहायशी प्रमाण पत्र के कोई भी व्यक्ति हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई किसी भी योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। तो आज हम आपको इस पोस्ट में हरियाणा डोमिसाईल की अनिवार्यता तथा इसके महत्व के बारे में बता रहे है तथा यह कैसे बनवाया जाता है ये सब इस पोस्ट में बता रहे है। अतः आप इस पोस्ट में दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें तथा इस जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी बांटें। ताकि सभी लोगों के पास यह जानकारी पहुंच जाए। तो आइये रिहायशी प्रमाण – पत्र की महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जानते है :-

रिहायशी प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज तथा हिदायतें :-

1 पहचान एवं नागरिकता का सबूत (निम्नलिखित में से कोई एक)

*  चालक लाईसैंस।

*  पैन कार्ड।

*  आधार कार्ड।

2 रिहायशी का सबूत ( निम्नलिखित में से कोई एक)

*  पासपोर्ट।

*  वोटर कार्ड।

*  यदि आवेदक सरकारी कर्मचारी है तो उसका विभागीय पहचान पत्र वर्तमान पते सहित।

*  वर्तमान बिजली का बिल आवेदक के नाम से।

3 पूर्व सत्यापन रिपोर्ट :-

यदि ग्रामीण क्षेत्र हो :-

सरपंच / नम्बरदार एवं पटवारी की पूर्व सत्यापन रिपोर्ट।

यदि शहरी क्षेत्र हो :-

पार्षद एवं नगरपालिका /नगरनिगम के सम्पदा अधिकारी /आंचलिक कराधान अधिकारी (जेड0 टी0 ओ0 )/सचिव की पूर्व सत्यापन रिपोर्ट

4 हरियाणा राज्य में कम से कम 5 वर्ष से स्थाई निवासी होना चाहिए। (यदि आवेदक 5 वर्षों में हरियाणा के अलग – अलग स्थानों पर रहा है तो सम्बंधित क्षेत्र के सरपंच , पटवारी तथा तहसीलदार की रिपोर्ट अनिवार्य है)

5 जिसका प्रमाण पत्र बनाया जाना है उसकी स्कैन की गई फोटो मान्य नहीं होगी।

6 यदि महिला विवाहित है तो उसके पति की 5 वर्ष से हरियाणा राज्य के स्थाई निवासी की रिपोर्ट अनिवार्य है।

रिहायशी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन:-

रिहायशी प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म खुद https://saralharyana.gov.in/ पर Apply कर सकते हैं या अपने किसी भी नजदीकी सीएससी सेन्टर पर जाकर भरवा करवा सकते हैं। इसके के बारे में कोई भी सवाल या जानकारी लेना चाहते हैं तो Comment करके पूछ ले सकते हैं। हमें आपकी मदद करके ख़ुशी होगी। आपने इस पोस्ट को बड़े ध्यान से पढ़ा इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

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