हमारे देश में आज भी बेटों को बेटियों की तुलना में ज्यादा महत्व दिया जाता है। ऐसा माना जाता है की बुढ़ापे में बेटा ही माता – पिता की सेवा करता है ,बेटियां तो शादी होने के बाद पराई हो जाती है। इसलिए बेटों के जन्म पर खुशियां मनाई जाती है और बेटियों के जन्म पर सबके मुँह लटक जाते है। परन्तु धीरे – धीरे समय बदलने के साथ – साथ लोगो की मानसिकता भी बदलने लगी है। जिसके कारण अब बेटियों को भी बेटों के बराबर ही समझा जाता है। बेटियों को भी जीवन में आगे बढ़ने के उतने ही अवसर दिए जाते है जितने की बेटों को। आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति यहीं चाहता है की उसकी बेटियां पढ़ – लिखकर जीवन में कोई सम्मानित पद हासिल कर सके। हरियाणा सरकार भी इसी मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए समय – समय पर विभिन्न कल्याणकारी योजनायें चलती रहती है। जिसके कारण गरीब परिवारों की बेटियां भी पढ़ – लिखकर अच्छा पद हासिल कर सकती है। क्योकि गरीब लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता की वे बेटियों की पढ़ाई – लिखाई का खर्च उठा सके। इसलिए सरकार की ऐसी कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा गरीब लोगों को बेटियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई एक ऐसी ही योजना है। जिसके द्वारा हरियाणा सरकार बेटियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। तो आज हम आपको इस पोस्ट में लाड़ली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना से जुडी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे है।अतः आप इस पोस्ट में दी गई लाड़ली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना की जानकारी को ध्यान से पढ़ें और इन जानकारियों को केवक अपने तक सीमित न रखे बल्कि दूसरे लोगों के साथ भी बांटे। ताकि सभी लोग इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। तो आइये लाड़ली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना की महत्वपूर्ण जानकारियों के विषय में जानते है।
लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना की पात्रता :-
1. हरियाणा राज्य का अधिवासी अथवा हरियाणा राज्य में कार्यरत ,जिनका अपना या दतक पुत्र न हो ,अपितु लड़की / लड़कियां हो लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
2. इस योजना के अंतर्गत माता /पिता की आयु 45 वर्ष पूरी होने पर योग्य परिवार योजना का लाभ 15 वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त कर सकता है। माता के जीवित रहने की स्थिति में लाभ की राशि माता के खाते में जाएगी। यदि माता जीवित नहीं है तो ,पिता आवेदन कर सकता है और यह लाभ पिता को दिया जायेगा। परिवार के सभी साधनों से प्राप्त वार्षिक आय 2 ,00 ,000 /- रूपये से कम होनी चाहिए।
अपवाद :-
सामाजिक सुरक्षा लाभ देने हेतु सरकारी अधिसूचना में पेंशन से अभिप्राय आय की प्राप्ति अथवा अन्य स्त्रोत से आय व जिसमे योजनाएं शामिल है :-
* प्रोविडेंट फंड।
* किसी भी स्त्रोत से आय में व्यवसायिक बैंक , वित्तीय संस्थान अथवा बीमा आदि शामिल है।
लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के लाभ :-
1 रू 2500 /- प्रतिमास 01 -04 -2021 से लागू।
लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज :-
1. आयु के सम्बन्ध में (24 -08 -2018 से पूर्व जारी निम्नलिखकित में से कोई एक )
* जन्म प्रमाण – पत्र (रजिस्ट्रार ,जन्म एवं मृत्यु द्वारा जारी )
* विधालय प्रमाण – पत्र (5 वीं कक्षा ,8 वीं कक्षा ,10 वीं कक्षा)
* ड्राइविंग लाइसेंस।
* पासपोर्ट।
* पैन कार्ड।
* मतदाता पहचान – पत्र।
* मतदाता सूची में आवेदक का नाम फोटो सहित।
* सबसे बड़े , बालक की आयु का सबूत -यदि 40 वर्ष का या इससे अधिक का हो।
2. निवास के सम्बन्ध में (निम्नलिखित में से स्वयं सत्यापित एक जो 5 वर्ष पूर्व में जारी किया गया हो:-
* राशन कार्ड।
* मतदाता पहचान – पत्र।
* मतदाता सूची में आवेदक का नाम फोटो सहित।
* उपरोक्त में से यदि आवेदक के पास कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है , वह शपथ – पत्र देंगे जिसकी वेरिफिकेशन जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अन्य दस्तावेजों के आधार पर की जाएगी।
3. अन्य दस्तावेज :-
* आधार कार्ड।
* आवेदक के बचत खातों का विवरण (पास बुक की फोटो प्रति सहित)
* आवेदक का परिवार पहचान पत्र।
लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के लिए आवेदन:-
लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के लिए फॉर्म खुद https://saralharyana.gov.in/ पर Apply कर सकते हैं या अपने किसी भी नजदीकी सीएससी सेन्टर पर जाकर भरवा करवा सकते हैं। इसके के बारे में कोई भी सवाल या जानकारी लेना चाहते हैं तो Comment करके पूछ ले सकते हैं। हमें आपकी मदद करके ख़ुशी होगी। आपने इस पोस्ट को बड़े ध्यान से पढ़ा इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।