निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना 2021 Financial Assistance Scheme 2021 to Destitute Children

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बच्चें किसी भी देश का भविष्य होते है। क्योकि आने वाले समय में देश व समाज की जिम्मेदारी इन्ही के कन्धों पर आएगी। जिस देश के बच्चे जितने अधिक योग्य होंगे। वह देश उतनी ही उन्नति करेगा। हमारे देश में बच्चे भगवान का रूप माने जाते है। किन्तु आज भी हमारे देश में लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में लटक रहा है। यह बहुत ही चिंता का विषय है। क्योकि बच्चों पर ही हमारे देश का भविष्य निर्भर करता है। आज हमारे देश में बहुत से ऐसे कारण है जिनके कारण बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया रहा है। बाल मजदूरी तथा बाल विकास आदि कुरीतियां ऐसी श्रेणी में आती है। जिनके कारण बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। लोग छोटे बच्चों को काम पर इसलिए रख लेते है ताकि उन्हें बच्चों को कम वेतन दिया जाता है।ऐसे ही बाल विवाह में भी छोटी उम्र में ही बच्चों के ऊपर परिवार को संभालने की जिम्मेदारी डाल दी जाती है। जिसके कारण बच्चें जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दब जाते है। लाखों बच्चें ऐसे भी है जो निराश्रित होते है जिनका कोई नहीं होता है। ऐसे बच्चे या तो बाल मजदूरी में लग जाते है या फिर अपराध के क्षेत्र में चले जाते है। इसलिए सरकार इन बच्चों का भविष्य संवारने के लिए (निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता )योजना चला रही है। जिसके अंतर्गत हरियाणा सरकार निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। ताकि ये बच्चें दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर ना रहें तथा अपने भविष्य को सुधार सकें। तो आज हम आपको इस पोस्ट में निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहें है। अतः आप इस पोस्ट में दी गई इन जानकारियों को ध्यान से पढ़ें तथा इन जानकारियों  केवल अपने तक ही सीमित न रखें बल्कि इस जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी बांटे ताकि कोई भी अनाथ या निराश्रित बच्चा इस योजना के लाभ से वंचित ना रह जाए। तो आइये जानते है कि निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना की महत्वपूर्ण जानकारियां क्या है।

निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना की पात्रता :-

1 बच्चें की आयु 21 वर्ष से कम होनी चाहिए।

2 हरियाणा का अदिवासी हो और हरियाणा में रह रहा हो।

3 बच्चें माता – पिता की सहायता या देखभाल से वंचित निम्नलिखित कारणों से :

*  मृत्यु के कारण।

*  पिता अंतिम दो वर्षों से उसके पिता के घर से निरंतर अनुपस्थित होने के कारण या।

*   माता – पिता की शारीरिक /मानसिक अक्षमता।

*   हानि के समर्थन में दस्तावेज (निम्न में से कोई भी दस्तावेज यदि आवश्यक हो तो हानि के समर्थन में प्रस्तुत किया जा सकता है)

*   पिता का मृत्यु प्रमाण – पत्र।

*   क़ानूनी अभिभावक प्रमाण – पत्र।

*   निराश्रित प्रमाण – पत्र।

4 माता -पिता /अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अपवाद :-

उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी बच्चे की देखभाल करने वाला या माता – पिता सरकारी अथवा स्थानीय /स्वायत निकाय से वित्तीय सहायता प्राप्त संगठन से पेंशन प्राप्त कर रहा है /रही है ,तो वह इस योजना के अंतर्गत भत्ता प्राप्ति का पात्र नहीं होगा /होगी। सामाजिक सुरक्षा लाभ देने हेतु सरकारी अधिसूचना में पेंशन से अभिप्राय आय की प्राप्ति अथवा अन्य स्त्रोत से आय व जिसमे योजनाएं शामिल है।

*  प्रोविडेंट फण्ड अथवा।

*  किसी भी स्त्रोत से आय में व्यवसायिक बैंक ,वित्तीय संस्थान तथा बीमा आदि शामिल है।

निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के लाभ :-

1 एक बच्चें हेतु रू0 1600 /-प्रतिमास।

2 दो बच्चों हेतु रू0 3200 /- प्रतिमास।

नोट :-परिवार में केवल दो बच्चों तक लाभ दिया जाएगा।

निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज :-

1. आयु के सम्बन्ध में :-

*  शैक्षणिक या तकनीकी संस्थान के मुखिया द्वारा जारी प्रमाण – पत्र जिसमे उसने अंतिम बार भाग लिया हो।

*  आवेदक को व्यक्तिगत रूप से जानने वाले केंद्र या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी से प्रमाण – पत्र।

*  एक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित एक हलफनामा।

2.  निवास सबूत (निम्नलिखित में से स्वयं सत्यापित एक जो 5 वर्ष पूर्व में जारी किया गया हो):-

*  राशन कार्ड (खाद्य एवं पूर्ति विभाग , हरियाणा द्वारा जारी )

*  मतदाता पहचान – पत्र (निर्वाचन विभाग , हरियाणा द्वारा जारी)

*  मतदाता सूची जिसमें आवेदक का नाम उसके फोटो सहित दिखाया गया हो। (निर्वाचन विभाग हरियाणा द्वारा जारी)

*  उपरोक्त में से यदि आवेदक के पास कोई भी दस्तावेज नहीं है , तो वह सैल्फ डिक्लेरेशन देंगे जिसकी वेरिफिकेशन जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा

अन्य दस्तावेजों के आधार पर की जाएगी।

3. अन्य दस्तावेज :-

* आधार कार्ड।

*  आवेदक का बचत बैंक खाता विवरण पास बुक की फोटो प्रति सहित।

*   आवेदक का परिवार पहचान – पत्र।

निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के लिए आवेदन:-

निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के लिए फॉर्म खुद https://saralharyana.gov.in/ पर Apply कर सकते हैं या अपने किसी भी नजदीकी सीएससी सेन्टर पर जाकर भरवा सकते हैं।

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