निशक्तता पेंशन योजना 2021 Disability Pension Scheme 2021

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हरियाणा सरकार जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए समय-समय पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलती रहती है। इन योजनाओं का मुख्य उद्धेश्य गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना होता है। हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा एक ऐसी ही योजना चलाई जा रही है जिसका नाम निशक्तता पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार ऐसे लोगों की वित्तीय सहायता कर रही है। जो लोग मानसिक या शारीरिक रूप से अपंग या अपाहिज है। ऐसे लोग कोई भी काम करने में असमर्थ होते है तथा उन्हें अपना जीवन यापन करना बहुत ही कठिन हो जाता है। ऐसे लोगों को दूसरे लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में इन लोगों को दूसरे लोग बोझ समझने लगते है क्योकि ये लोग परिवार को आर्थिक सहायता नहीं दे सकते है तथा ऐसे लोगों पर पैसे भी ज्यादा खर्च होते है। इसलिए कई बार देखा गया है कि ऐसे लोगों को निराश्रित छोड़ दिया जाता है। ऐसी स्थिति में इन लोगों के पास आपना जीवन यापन करने का कोई भी साधन नहीं होता है। आय का कोई साधन ना होने के कारण कई लोग तो भूख – प्यास से ही मर जाते है तथा जो जीवित बच जाते है। उनके पास भीख के सिवाय कोई चारा नहीं होता है। हरियाणा सरकार ने ऐसे लोगों की स्थिति को देखते हुए निशक्तता पेंशन योजना चलाई है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार अपंग या अपाहिज व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। जिससे अपंग या अपाहिज व्यक्ति अपना जीवन यापन आसानी से कर सकता है। तो आज हम आपको इस पोस्ट में निशक्तता पेंशन योजना के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस पोस्ट में दी गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा इन जानकारियों को अन्य लोगों के साथ भी शयेर करें ताकि कोई भी अपंग या अपाहिज व्यक्ति निशक्तता पेंशन योजना के लाभ से वंचित ना रह जाए। तो आईये निशक्तता पेंशन योजना की जानकारियों के विषय में जानतें है।

निशक्तता पेंशन योजना की पात्रता :-

1.  18 वर्ष या इससे अधिक आयु का व्यक्ति (पुरुष / महिला ) हो।

2.  हरियाणा का स्थाई निवासी एवं आवेदन प्रस्तुत करने के समय तीन वर्ष पूर्व से हरियाणा राज्य में रह रहा हो।

3.  उसके नजदीक सम्बन्धी जैसे माता – पिता /सुपुत्र / पोत्र उसका पालन – पोषण न कर रहे हो और समस्त स्त्रोतों से उसकी स्वयं की वार्षिक आय श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित की गई व विभाग द्वारा प्रति वर्ष परिचालित की गई अकुशल श्रमिक की न्यूनतम वेतन से अधिक ना हो।

4.  मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जारी किया गया निशक्तता प्रमाण – पत्र जिसमे निशक्तता 60 प्रतिशत या इससे अधिक दर्शाई गई हो :-

*  नेत्रहीनता।

*  अल्प दृष्टि।

*  कुष्ठ रोग मुक्त।

*  बाधिर एवं ऊँचा सुनना।

*  चलन निशक्तता।

*  मानसिक मंदता अधिकतम 50 आई.क्यू के साथ।

*  मानसिक रोग।

अपवाद :-

सामाजिक सुरक्षा में लाभ देने हेतु सरकारी अधिसूचना में पेंशन से अभिप्राय आय की प्राप्ति अथवा अन्य स्त्रोतों से आय व जिसमे योजनाएं भी शामिल है :-

*  प्रोविडेंट फण्ड।

*  किसी भी स्त्रोत से आय में व्यावसायिक बैंक ,वित्तीय संस्थान अथवा बीमा आदि शामिल है।

निशक्तता पेंशन योजना के लाभ :-

1 रू0 2500 /-प्रतिमाह।

निशक्तता पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज :-

1.  आयु के सम्बन्ध में (निम्नलिखित में से कोई एक )

*  जन्म प्रमाण – पत्र (रजिस्ट्रार जन्म एवं एवं मृत्यु द्वारा जारी )

*  विधालय प्रमाण – पत्र (स्कूल शिक्षा बोर्ड / अन्य सरकारी / प्राईवेट संस्थान द्वारा जारी )

*  वोटर कार्ड (निर्वाचन विभाग , हरियाणा द्वारा जारी )

*  मतदाता सूची जिसमे आवेदक का नाम फोटो सहित दर्शाया गया हो (निर्वाचन विभाग , हरियाणा सरकार द्वारा जारी )

*  यदि उपरोक्त मे से कोई भी दस्तावेज आवेदक के पास उपलब्ध नहीं है , तो आवेदक को जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में मैडिकल निरक्षण

हेतु लिखना चाहिए ताकि वह जिले के सिविल सर्जन कार्यालय में गठित दो डॉक्टरों की टीम को आवेदक की आयु का आंकलन करने के लिए मामला भेज सके।

 2.  स्थाई निवासी होने के सम्बन्ध में (निम्नलिखित में से स्वयं सत्यापित एक जो 5 वर्ष पूर्व में जारी किया गया हो):-

*  राशन कार्ड।

*  मतदाता पहचान – पत्र।

*  मतदाता सूची में आवेदक का नाम फोटो सहित।

*  उपरोक्त में से यदि कोई आवेदक के पास कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो वह शपथ पत्र देंगे। जिसकी वेरिफिकेशन जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अन्य दस्तावेजों के आधार पर की जाएगी।

3.  अन्य दस्तावेज :-

*  आधार कार्ड।

*  आवेदक के बचत बैंक खाते की विवरण पास बुक की फोटो प्रति सहित।

*  आवेदक का परिवार पहचान पत्र।

निशक्तता पेंशन योजना के लिए आवेदन:-

निशक्तता पेंशन योजना के लिए फॉर्म खुद https://saralharyana.gov.in/ पर Apply कर सकते हैं या अपने किसी भी नजदीकी सीएससी सेन्टर पर जाकर भरवा करवा सकते हैं। इसके के बारे में कोई भी सवाल या जानकारी लेना चाहते हैं तो Comment करके पूछ ले सकते हैं। हमें आपकी मदद करके ख़ुशी होगी। आपने इस पोस्ट को बड़े ध्यान से पढ़ा इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

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