विधवा तथा निराश्रित महिला पेंशन योजना 2021 Widow and destitute women pension scheme 2021

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हमारे देश में महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है। हमारा समाज शुरू से ही पुरुष प्रदान रहा है। पुराने समय से ही महिलाओं को केवल भोग -विलास की वस्तु समझा जाता रहा है। उसे समाज में कोई विशेष स्थान प्राप्त नहीं था। ना ही उसके अधिकारों को विशेष मान्यता दी जाती थी। जिसके कारण महिलाओं को जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। वर्तमान में भी महिलाओं की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है।यदि किसी महिला के पति की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है या कोई निराश्रित महिला जिसका कोई आसरा ना हो। ऐसी महिलाओं को जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योकि समाज के लोग ऐसी महिलाओं को गलत नजर से देखते है। तथा ज्यादातर लोग उनकी मज़बूरी का फायदा उठाने की सोचते है। जिसके कारण ऐसी महिलाओं को किसी भी क्षेत्र में असुरक्षा महसूस होती है। यहां तक कि जमीन -जायदाद का बटवारा करते समय भी आपसी सहमति से महिलाओं की हिस्सेदारी को नकार दिया जाता है। जिसके कारण महिलाओं को अपने परिवार वालों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए हरियाणा सरकार ने महिलाओं की यह स्थिति देखते हुए विधवा तथा निराश्रित महिला पेंशन योजना चलाई है। जिसके अंतर्गत विधवा तथा निराश्रित महिलाओं को हरियाणा सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जिससे महिलाएं अपना जीवन यापन आराम से कर सकती है। अतः आज हम आपको इस पोस्ट में विधवा तथा निराश्रित महिला पेंशन योजना की महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहें है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस पोस्ट में दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। ताकि प्रत्येक जरूरतमंद महिलाओं को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सके। तो आइये जानते है कि विधवा तथा निराश्रित महिला पेंशन योजना की महत्वपूर्ण जानकारियां क्या है।

विधवा तथा निराश्रित महिला पेंशन योजना की पात्रता :-

1.  महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो।

2.  महिला हरियाणा राज्य की निवासी हो और आवेदन के समय एक वर्ष से हरियाणा राज्य की निवासी हो।

3.  निम्नलिखित शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करती है :-

*वह विधवा है।

*वह पति , माता /पिता और सुपुत्र (सुपुत्रों ) के बिना निराश्रित है।

*वह भौतिक /मानसिक अक्षमता से निराश्रित है :-

(क) विवाहित महिला के मामले में पति या

(ख़)अन्य महिलाओं के मामले में माता/पिता।

4.  आवेदक की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम हो।

अपवाद :-

उपरोक्त के अलावा ,यदि कोई व्यक्ति किसी सरकार अथवा स्थानीय /स्वायत निकाय से वित्तीय सहायता प्राप्त संगठन से सहायता प्राप्त कर रहा है /रही है ,तो वह इस योजना के अंतर्गत भत्ता प्राप्ति का पात्र नहीं होगा /होगी। सामाजिक सुरक्षा लाभ देने हेतु सरकारी अधिसूचना में पेंशन से अभिप्राय आय की प्राप्ति अथवा अन्य स्त्रोत से आय व जिसमें योजनाएं शामिल है :-

* प्रोविडेंट फंड ,अथवा

* किसी भी स्त्रोत से आय में व्यवसायिक बैंक , वित्तीय संस्थान अथवा बीमा आदि शामिल है।

विधवा तथा निराश्रित महिला पेंशन योजना के लाभ :-

1 रू0 2500 /-प्रतिमास 01 -04 -2021 से लागू।

विधवा तथा निराश्रित महिला पैंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज :-

1.  आयु के सम्बन्ध में (निम्नलिखित में से कोई एक) :-

* जन्म प्रमाण – पत्र (रजिस्ट्रार,जन्म एवं द्वारा जारी)

* विधालय प्रमाण -पत्र (स्कूल शिक्षा बोर्ड /अन्य सरकारी /प्राईवेट संस्थान द्वारा जारी )

* वोटर कार्ड (निर्वाचन विभाग हरियाणा द्वारा जारी )

* मतदाता सूची जिसमें आवेदक का नाम फोटो सहित दर्शाया गया हो। (निर्वाचन विभाग हरियाणा द्वारा जारी )

* ताड़ी उपरोक्त मे से कोई भी दस्तावेज आवेदक के पास उपलब्ध नहीं है ,तो आवेदक को जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में मैडिकल निरक्षण हेतु लिखना चाहिए ताकि वह जिले के सिविल सर्जन कार्यालय में गठित दो डॉक्टरों की टीम को आवेदक की आयु का आंकलन करने के लिए मामला भेज सकें

2.  पिछले सात वर्ष से गुमशुदा व्यक्ति की गुमशुदगी की एफ.आई.आर की प्रति।

3.  पति का मृत्यु प्रमाण -पत्र (विधवा के मामले में )

4.  निराश्रित प्रमाण  -पत्र (निराश्रित महिला के मामले में )

5.  निवास के सम्बन्ध में (निम्नलिखित में से स्वयं सत्यापित एक दस्तावेज जो 5 वर्ष पूर्व में जारी किया गया हो ):-

* राशन कार्ड।

* मतदाता पहचान – पत्र।

* मतदाता सूची में आवेदक का नाम फोटो सहित।

* उपरोक्त में से यदि कोई भी दस्तावेज आवेदक के पास नहीं है तो वह शपथ पत्र देंगे। जिसकी वेरिफिकेशन जिला कल्याण अधिकारी द्वारा अन्य दस्तावेजों के आधार पर की जाएगी।

6 अन्य दस्तावेज :-

* आधार कार्ड।

* आवेदक का बचत बैंक खाता विवरण पास बुक की फोटो कॉपी सहित।

* आवदेक का परिवार पहचान -पत्र।

विधवा तथा निराश्रित महिला पैंशन योजना के लिए आवेदन:-

विधवा तथा निराश्रित महिला पैंशन योजना के लिए फॉर्म खुद https://saralharyana.gov.in/ पर Apply कर सकते हैं या अपने किसी भी नजदीकी सीएससी सेन्टर पर जाकर भरवा करवा सकते हैं। इसके के बारे में कोई भी सवाल या जानकारी लेना चाहते हैं तो Comment करके पूछ ले सकते हैं। हमें आपकी मदद करके ख़ुशी होगी। आपने इस पोस्ट को बड़े ध्यान से पढ़ा इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

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