आज भी हमारे देश की गिनती दुनियां के गरीब देशों में की जाती है। हमारे देश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग गरीबी रेखा के निचे अपना जीवन यापन कर रहा है। गरीबी के कारण लोग किराये के मकानों में तथा गंदे स्थानों में रहने के लिए विवश है। ऐसे लोग गरीबी के कारण न तो अपना स्वंम का घर बना सकते है और न ही नया मकान खरीद सकते है। हरियाणा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ऐसे लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। यह योजना हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। जिसके द्वारा सरकार गरीब लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयास कर रही है। हरियाणा सरकार मजदुर वर्ग के लोगों को मकान खरीदने एवं बेचने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि इस योजना का लाभ कैसे उठा सकता है। आज हम इस पोस्ट में इस योजना से सम्बंधित सारी जानकारी देंगे जैसे कि इस योजना का लाभ कौन-कौन से व्यक्ति ले सकते है , इस योजना के क्या-क्या लाभ है तथा इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कौन -कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस पोस्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ें
मकान की खरीद /निर्माण हेतु ऋण (योजना) की पात्रता :-
1 पंजीकृत श्रमिक की पांच वर्ष की नियमित सदस्यता।
2 यह सुविधा श्रमिक के कार्यकाल में केवल एक बार देय होगी।
3 इस सहायता को प्राप्त करने के लिए पंजीकृत कामगार की अधिकतम आयु 52 वर्ष होनी चाहिए ताकि वह अगले 8 वर्षों में ग्रहण की गई राशि का भुगतान / वापिस कर सकें।
मकान की खरीद / निर्माण हेतु ऋण (योजना )के लाभ :-
*निर्माण कामगारों को उनके मकान की खरीद अथवा निर्माण हेतु ब्याज मुक्त 2 लाख रुपये ऋण।
*पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र है ,को बोर्ड द्वारा एक लाख रुपये तक के ब्याज की राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। (प्रक्रियारत )
मकान की खरीद / निर्माण हेतु ऋण (योजना)के लिए आवश्यक दस्तावेज :-
1. आधार कार्ड एवं परिवार पहचान पत्र।
2. निर्माण श्रमिक क्र रूप में प्रति वर्ष 90 दिन के ,अधिसूचित किये गए अधिकारियों द्वारा सत्यापित कार्य अनुभव प्रमाण पत्र का कार्य अनुभव सर्टिफिकेट।
3. (स्वीकृत )नक्शा और अनुमान।
4. 14 वर्ष का कोई व्यवधान न होने का प्रमाण पत्र।
5. अवस्थिति प्रमाण पत्र।
6. भूमिकर की रसीद।
7. मूल दस्तावेज।
8. रखरखाव आवेदन के लिए राशन कार्ड (पृष्ठ 2,4 )सत्यपित प्रति।
9. भवन का स्वामित्व (केवल रखरखाव हेतु)
10. टर्मिनल लाभ घोषणा।
11. पहचान पत्र एवं पासबुक की सत्यापित प्रतियां।
12. स्वत्व स्पष्टीकरण प्रमाण पत्र।
13. भवन आयु प्रमाण पत्र (केवल रखरखाव के लिए )
14. भवन का मूल्यांकन प्रमाणपत्र (केवल रखरखाव के लिए )
15. निर्माण के लिए संबंधित प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र।
16. आवेदक से घोषणा पत्र कि न तो उसको और न ही उसके पति /पत्नी अथवा बच्चों का अपना मकान है (नए निर्माण हेतु )
17. बन्धक पत्र (नियम 53 एवम प्रारूप xiv के अनुसार )
मकान की खरीद / निर्माण हेतु ऋण (योजना)के लिए आवेदन:-
मकान की खरीद / निर्माण हेतु ऋण (योजना)के लिए फॉर्म खुद https://saralharyana.gov.in/ पर Apply कर सकते हैं या अपने किसी भी नजदीकी सीएससी सेन्टर पर जाकर भरवा करवा सकते हैं। इसके के बारे में कोई भी सवाल या जानकारी लेना चाहते हैं तो Comment करके पूछ ले सकते हैं। हमें आपकी मदद करके ख़ुशी होगी। आपने इस पोस्ट को बड़े ध्यान से पढ़ा इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।