शिल्पी समृद्धि योजना (हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम)
हमरे देश के लोगों में कला -कौशल की कोई कमी नहीं है। प्रत्येक क्षेत्र में भारतियों ने अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिये है। जिससे भारत ने विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। किन्तु हमारे देश में कुछ ऐसे कलाकार भी है ,जिनकी कलाएं गरीबी के कारण दुनिया के सामने नहीं आ पाती है। हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति के ऐसे लोगों के लिए जो किसी भी प्रकार की हस्तशिल्प कला को जानते है , उनके लिए शिल्पी समृद्धि योजना चला रही है। हरियाणा सरकार की इस शिल्पी समृद्धि योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। जिससे अनुसूचित जाति के कलाकार भी अपनी कला को आगे बढ़ा सकते है। आज हम आपको इस आर्टिकल के द्वारा शिल्पी समृद्धि योजना की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कर रहें है। अतः आप इस आर्टिकल को शुरू से आखिर तक ध्यान से पढ़ें तथा इस जानकारी को केवल अपने तक ही सीमित ना रखें बल्कि इस जानकारी को ाव्य लोगों के साथ भी बांटें। ताकि सभी अनुसूचित जाति के लोग इस कल्याणकारी योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।
शिल्पी समृद्धि योजना की पात्रता :-
1. भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निगम केवल उन अनुसूचित जाति के लोगों को ऋण प्रदान करता है। जिनके परिवार की वार्षिक आय 3. 00 /- लाख रूपये से अधिक ना हो।
2. अनुसूचित जाति।
3. प्रार्थी हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
4. आवेदक 18 – 45 वर्ष के आयु वर्ग का हो।
5. आवेदक ने निगम से पहले लिए गये ऋण का दुरूपयोग न किया हो।
6. आवेदक किसी भी अन्य समान इकाई का मालिक ना हो।
7. आवेदक निगम / बैंक का दोषी ना हो।
8. आवेदक के द्वारा अपनाई जाने वाली योजना का पर्याप्त ज्ञान एवं अनुभव हो।
शिल्पी समृद्धि योजना के लाभ :-
1. एन0एस0एफ0डी0सी0 के सहयोग से निगम विभिन्न आर्थिक विकास योजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है , जिसमे इकाई लागत 50.000 /- रूपये तक हो सकती है।
2. निगम योजना लागत का 10 प्रतिशत सीमांत धन (मार्जन मनी) प्रदान करता है।
3. भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार ,निगम योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में उपलब्ध करता है। अवदान की अधिकतम सीमा 10.000 /- रूपये है।
शिल्पी समृद्धि योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज :-
1. पहचान / नागरिकता पहचान (निम्नलिखित में से कोई भी एक)
आधार कार्ड।
2. निवास प्रमाण पत्र
राशन कार्ड।
3. जाति प्रमाण पत्र
अनुसूचित जाति
शिल्पी समृद्धि योजना के लिए आवेदन:-
शिल्पी समृद्धि योजना के लिए फॉर्म खुद https://saralharyana.gov.in/ पर Apply कर सकते हैं या अपने किसी भी नजदीकी सीएससी सेन्टर पर जाकर भरवा करवा सकते हैं। इसके के बारे में कोई भी सवाल या जानकारी लेना चाहते हैं तो Comment करके पूछ ले सकते हैं। हमें आपकी मदद करके ख़ुशी होगी। आपने इस पोस्ट को बड़े ध्यान से पढ़ा इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।