हरियाणा सरकार हरियाणा राज्य के अनुसूचित जाति के लोगों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाती रहती है। ताकि अनुसूचित जाति के लोग भी आत्मनिर्भर बन सकें। क्योकि अनुसूचित जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय होती है। ये लोग दिन – रात कड़ी मेहनत करने के बाद भी अपनी मुलभुत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पाते है। इस कारण ये बहुत गरीबी में जीवन यापन करते है। हरियाणा सरकार ने इन लोगों की दयनीय स्थिति को देखते हुए Dairy Farming Scheme(डेयरी फार्मिंग योजना) चलाई है। जिसके अंतर्गत हरियाणा सरकार राज्य की अनुसूचित जाति के लोगों को डेयरी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के द्वारा हरियाणा सरकार की डेयरी फार्मिंग योजना की सारी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कर रहे है। आठ आप इस आर्टिकल को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से पढ़ें , तथा इस आर्टिकल में दी गई जानकारी को केवल अपने तक ही सीमित ना रखे बल्कि दूसरे लोगों के साथ भी बांटें ताकि अनुसूचित जाति के सभी लोग इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। तो आइये डेयरी फार्मिंग योजना की महत्वपूर्ण जानकारियों के विषय में जानते है।
डेयरी फार्मिंग योजना की पात्रता :-
1. आय के संबंध में :-
यदि ग्रामीण क्षेत्र हो तो आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 49.000 /- रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
यदि शहरी क्षेत्र है हो तो आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 60.000 /- रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
डेयरी फार्मिंग योजना के लाभ :-
1. इस परियोजना की लागत सीमा 1.50.000 /-रूपये है।
2. भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार , निगम योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में उपलब्ध करता है। अनुदान की अधिकतम राशि 10,000 /- रूपये है।
डेयरी फार्मिंग योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज :-
1. आधार कार्ड।
2. अनुसूचित जाति प्रमाण – पत्र।
3. राशन कार्ड।
4. वोटर कार्ड।
डेयरी फार्मिंग योजना के लिए आवेदन:-
Dairy Farming Scheme फॉर्म खुद https://saralharyana.gov.in/ पर Apply कर सकते हैं या अपने किसी भी नजदीकी सीएससी सेन्टर पर जाकर अप्लाई करवा सकते हैं।