प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना :-
हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे है जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे है। इन व्यक्तियों के जीवन की कोई सुरक्षा नहीं होती है। यदि परिवार के मुखिया की किसी कारण वश मृत्यु हो जाती है तो पुरे परिवार की स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाती है। इसलिए केंद्र सरकार ने इन लोगों की यह स्थिति देखते हुए। गरीब तथा निम्न आय के लोगों के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना चलाई है। यह योजना भारत सरकार द्वारा 9 मई 2015 लागू की गई थी। भारत सरकार की इस योजना के अंतर्गत एक साल में सिर्फ 330 /- रूपये का प्रीमियम जमा करवा कर 2 लाख रूपये तक का बीमा प्राप्त किया जा सकता है। यह एक टर्म बीमा योजना है।यह योजना 1 जून 2015 से 31 मई 2016 से सदस्यता के लिए खुली थी। ग्राहक इस तिथि के बाद भी इस योजना में अपना नामांकरण करवा सकता है , लकिन उसे पूर्ण वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करना होगा तथा स्वास्थ्य प्रमाण – पत्र जमा करवाना होगा। इस योजना का लाभ बीमा करवाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके नॉमनी को प्रदान किया जाता है। यह एक साल तक का जीवन बीमा योजना है। इस योजना को हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ 18 – 50 वर्ष तक के व्यक्ति ले सकते है। आज हम आपको इस आर्टिकल के द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कर रहे है। अतः आप इस आर्टिकल को अंत तक ध्यान से पढ़ें , तथा इस आर्टिकल में दी गई जानकारी को केवल अपने तक ही सिमित ना रखें बल्कि अन्य लोगों के साथ भी बांटें , ताकि सभी लोग इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की विशेषताएं :-
1 बीमाधारक को 1 वर्ष के लिए जीवन बीमा प्रदान करती हैं।
2 बीमाधारक हर साल पॉलिसी का नवीनीकरण करवा सकता है।
3 बीमाधारक अपनी पसंद के अनुसार किसी सही समय योजना से बाहर निकल सकता है , तथा भविष्य में इसे फिर से शुरू कर सकता है।
4 पॉलिसी में अधिकतम 2 लाख तक का बीमा किया जाता है।
5 अन्य टर्म इंश्योरेंस की तुलना में यह योजना प्रति वर्ष बहुत कम प्रीमियम दर प्रदान करती है। यानि 330 /- इसके अलावा सभी आय समूहों के लिए प्रीमियम दर समान होती है।
6 पॉलिसी द्वारा दी जाने वाली क्लेम प्रक्रिया बहुत ही सरल और ग्राहक के अनुकूल है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनके तहत पॉलिसी द्वारा दिए गए मृत्यु लाभ को समाप्त किया जाता है :-
1 यदि बीमाधारक 55 वर्ष से अधिक है।
2 यदि पॉलिसीधारक का बीमा विभिन्न बैंक खातों से किया गया हो।
3 यदि बीमाधारक के पास बिमा करवाने के लिए बैंक खाते में बचत का अपर्याप्त संतुलन है।
4 यदि आप प्रारंभिक वर्षों में इस योजना को खरीदने में विफल रहते है तो आप बाद के वर्षों में वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके और स्वं – सत्यापित स्वास्थ्य प्रमाण – पत्र जमा करके पॉलिसी में शामिल हो सकते है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना द्वारा दिए गए लाभ :-
1 मृत्यु लाभ – के निधन के मामले में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पॉलिसी के लाभार्थी को 2 लाख रूपये का मृत्यु कवरेज प्रदान करता है।
2 परिपक्वता लाभ – जैसा की यह शुद्ध अवधि बीमा योजना है , प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किसी भी परिपक्वता या आत्मसमर्पण लाभ की पेशकश नहीं करता है।
3 आयकर लाभ – पॉलिसी की ओर भुगतान किया गया प्रीमियम आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत आयकर के लिए पात्र है। यदि बीमा धारक फॉर्म 15 G /15 H जमा करने में विफल रहता है , तो कोई भी जीवन बीमा एक लाख रूपये से अधिक हो जाता है तो 2% कर योग्य होगा।
4 कवरेज – प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक वर्ष का जोखिमकवरेज प्रदान करती है , फिर भी चूँकि यह एक नवीकरणीय नीति है। इसलिए इसे वार्षिक रूप से नवीनीकृत किया जा सकता है। इसके अलावा पॉलिसीधारक अपने बचत बैंक खाते से जुड़े ऑटो डेबिट विकल्प द्वारा एक वर्ष से अधिक की लंबी अवधि का विकल्प भी चुन सकता है।
5 इस योजना के अंतर्गत बीमाधारक के परिवार को किसी भी घटना को कवर करने के लिए सुरक्षा प्रदान करती है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की पत्रता :-
1 एक बचत बैंक खाता रखने वाले 18 – 50 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति भाग लेने वाले बेंको के माध्यम से इस योजना में शामिल हो सकता है।
2 यदि आपके पास कई बैंक खाते है तो भी आप केवल एक बचत बैंक खाते द्वारा इस योजना में शामिल हो सकते है।
3 पॉलिसी द्वारा दिए गए लाभों का लाभ उठाने के लिए , अपने आधार कार्ड को सहभागी बैंक खाते से जोड़ना अनिवार्य है।
4 31 अगस्त 2015 से 30 नवंबर 2015 तक की प्राथमिक नामांकन अवधि के बाद योजना में शामिल होने वाले बीमाधारकों को एक प्रमाण के रूप में स्वं – सत्यापित मेडिकल प्रमाण – पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह पॉलिसी घोषणा पत्र में उल्लिखित किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं है।
पॉलिसी धारकों की सुविधा के लिए हमने यहां सारणीबद्ध रूप में नीति विवरण दिखाया है :-
* प्रवेश आयु – 18 (न्यूनतम) और 50 (अधिकतम).
* अधिकतम परिपक्वता आयु – 55 वर्ष।
* पॉलिसी अवधि – 1 वर्ष (नवीकरणीय वर्ष)
* सुनिश्चित राशि – 2 लाख रूपये।
* प्रीमियम राशि – 330 /- रूपये (प्रशासनिक शुल्क की दिशा में रू0 41 सहित)
* ग्रहणाधिकार अवधि – योजना के नामांकन की तारीख से 45 दिन।