हरियाणा सरकार श्रमिक वर्ग की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए समय -समय पर विभिन्न योजनाएं चलाती रहती है। हमारे देश में आज सबसे दयनीय स्थिति श्रमिक वर्ग की है। कोरोना महामारी ने तो श्रमिक वर्ग की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी है। कोरोना महामारी में पुरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन के कारण देश के श्रमिक वर्ग को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी है। वर्तमान मेंश्रमिक के पास कोई भी काम नहीं है। जिसके कारण शमीक वर्ग को अपने परिवार का पालन पोषण करने में बहुत परेशानी हो रही है। हरियाणा सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से श्रमिक वर्ग को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। पितृत्व लाभ योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई एक ऐसी ही योजना है। जिसके अंतर्गत हरियाणा सरकार पुरुषों को पिता बनने पर वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।पितृत्व लाभ योजना से प्राप्त वित्तीय सहायता से व्यक्ति अपने बच्चों के भविष्य को सवारने का प्रयास कर सकता है। अतः आज हम आपको इस पोस्ट के माध्यम से पितृत्व लाभ योजना की सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे है। अतः आप इस पोस्ट में दी गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा पितृत्व लाभ योजना की जानकारी को अपने तक ही सीमित ना रखते हुए अन्य लोगों के साथ भी साँझा करे। ताकि कोई भी श्रमिक पितृत्व लाभ योजना के लाभ से वंचित ना रह जाए। तो आईये जानते है कि पितृत्व लाभ योजना की महत्वपूर्ण जानकारियां क्या है।
पितृत्व लाभ योजना की पात्रता :-
1. पुरुष लाभार्थी की एक वर्ष की नियमित सदस्यता,जिसकी धर्मपत्नी ने शिशु को जन्म दिया हो।
2. धर्मपत्नी ने किसी नियोक्ता से मातृत्व लाभ का दावा नहीं किया है।
पितृत्व लाभ योजना के लाभ :-
1. रू0 21,000 /-की वित्तीय सहायता।
पितृत्व लाभ योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज :-
1. पहचान /नागरिकता का सबूत :आधार कार्ड।
2. जन्म प्रमाण पत्र।
3. कथित करते हुए वचनबद्धता की आवेदक की धर्मपत्नी ने किसी नियोक्ता से मातृत्व लाभ का दावा नहीं किया है।
पितृत्व लाभ योजना के लिए आवेदन:-
पितृत्व लाभ योजना के लिए फॉर्म खुद https://saralharyana.gov.in/ पर Apply कर सकते हैं या अपने किसी भी नजदीकी सीएससी सेन्टर पर जाकर भरवा करवा सकते हैं। इसके के बारे में कोई भी सवाल या जानकारी लेना चाहते हैं तो Comment करके पूछ ले सकते हैं। हमें आपकी मदद करके ख़ुशी होगी। आपने इस पोस्ट को बड़े ध्यान से पढ़ा इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।