हरियाणा सरकार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगो को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए समय – समय पर विभिन्न योजनाएं चलाती रहती है।जिनका लाभ लेने के लिए हरियाणा सरकार के हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण संकर्म कर्मकार बोर्ड में अपना पंजीकरण करवाना अति आवश्यक है। जिस व्यक्ति का हरियाणा सरकार के हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण संकर्म कर्मकार बोर्ड में पंजीकरण होगा। वहीं व्यक्ति हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकता है। अन्य कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी गरीब क्यों ना हो हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण संकर्म कर्मकार बोर्ड में अपना पंजीकरण अवश्य करवाना चाहिए। ताकि हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति उठा सके। हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण संकर्म कर्मकार बोर्ड में पंजीकरण करवाने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए। पंजीकरण करवाने के क्या-क्या लाभ है तथा पंजीकरण करवाने के लिए हमे किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इन सभी बातों की जानकारी हम आपको इस पोस्ट में दे रहे है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस पोस्ट में दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा इस जानकारी को केवल अपने तक ही सीमित ना रखे इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हरियणा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। तो आईए जानते है कि हरियणा भवन तथा अन्य संकर्म कर्मकार बोर्ड में पंजीकरण करवाने के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां क्या है।
श्रमिक का पंजीकरण करवाने की पात्रता :-
1. कर्मकार की आयु 18 वर्ष किन्तु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
2. उसने अंतिम वर्ष के दौरान कम से कम 90 दिन कार्य किया हो।
3. वह किसी अन्य कल्याणकारी बोर्ड का सदस्य नहीं होना चाहिए।
श्रमिक का पंजीकरण करवाने के लाभ :-
1. पंजीकृत कर्मकार बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत सभी लाभों के लिए पात्र होगा जैसे कि मातृत्व लाभ ,पितृत्व लाभ ,पेंशन ,चिकित्सा सहायता ,औजारों की खरीद के लिए अनुदान , विवाह सहायता ,निशक्तता सहायता ,और बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता।
श्रमिक का पंजीकरण करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज :-
1. पंजीकरण फीस रू0 85 /-
2. पहचान/नागरिकता का सबूत :आधार कार्ड
3. आयु का सबूत :10 वीं कक्षा की अंकतालिका ,पेन कार्ड।
4. निवास सबूत /पत्ता सबूत /स्वामित्व सबूत :आधार कार्ड।
5. 90 दिन का कार्य अनुभव प्रमाण – पत्र।
श्रमिक का पंजीकरण करवाने के लिए आवेदन:-
श्रमिक का पंजीकरण करवाने के लिए फॉर्म खुद https://saralharyana.gov.in/ पर Apply कर सकते हैं या अपने किसी भी नजदीकी सीएससी सेन्टर पर जाकर भरवा करवा सकते हैं। इसके के बारे में कोई भी सवाल या जानकारी लेना चाहते हैं तो Comment करके पूछ ले सकते हैं। हमें आपकी मदद करके ख़ुशी होगी। आपने इस पोस्ट को बड़े ध्यान से पढ़ा इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।