हमारे देश में जाति प्रथा बहुत पुराने समय से चलती आ रही है यह हमारे देश के लिए एक अभिशाप ही है क्योकि जातिवाद के कारण लोग अपनी जाति को दूसरी जाती से श्रेष्ठ समझते है तथा अपनी ही जाति की उन्नति के लिए प्रयास करते है जिससे लोगों में आपसी मनमुटाव बढ़ता है कभी- कभी यह मनमुटाव किसी विनाशकारी झगड़े का भी रूप ले लेता है जिसके लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है जिससे देश व समाज की शांति भंग होती है तथा देश की उन्नति भी रुक जाती है इस समस्या को दूर करने के लिए हमारी सरकार दिन-रत प्रयत्नशील है सरकार समय-समय पर विभ्भिन योजनाओं द्वारा इस समस्या को दूर करने की कोशिश करती है हरियाणा सरकार द्वारा जातिवाद की समस्या को दूर करने के लिए जो योजनाएँ चलाई गई है उन में से एक प्रमुख योजना है मुख्यमंत्री सामाजिक अंतरजातीय समरसता विवाह शगुह योजना हरियाणा सरकार की यह योजना जातिवाद की समस्या को दूर करने में काफी कारगर साबित हुई है अतः आज हम आपको इस पोस्ट में मुख्यमंत्री सामाजिक अंतरजातीय समरसता विवाह शगुन योजना के विषय में विस्तार से जानकारी देंगे जो भविष्य में आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है
मुख्यमंत्री सामाजिक अंतरजातीय समरसता विवाह शगुन योजना की महत्वपूर्ण जानकारियाँ
मुख्यमंत्री सामाजिक अंतरजातीय समरसता विवाह शगुन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के युवक अथवा युवती की तरफ से दूसरी अनुसूचित जाति के युवक अथवा युवती के साथ विवाह करने पर आर्थिक सहायता दी जाती है मुख्यमंत्री सामाजिक अंतरजातीय समरसता विवाह शगुन योजना के अंतर्गत नवविवाहित दम्पति के संयुक्त खाते में हरियाणा सरकार द्वारा 2,50,000 रुपये की धनराशि 3 वर्ष के लिए फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा करवाई जाती है
मुख्यमंत्री सामाजिक अंतरजातीय समरसता विवाह शगुन योजना की पात्रता
* अनुसूचित जाति सदस्य हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए
*दोनों के केवल प्रथम विवाह के लिए आवेदन
* आवेदन विवाह के तीन वर्ष के अंदर-अंदर प्रस्तुत करना चाहिए
* वर -वधु दोनों की आयु कानूनन शादी के योग्य (लड़का 21 वर्ष या इससे अधिक और लड़की 18 वर्ष या इससे अधिक)
होनी चाहिए
* पहली शादी के लिए ही दिया जाता है
मुख्यमंत्री सामाजिक अंतरजातीय समरसता विवाह शगुन योजना के लाभ
गैर अनुसूचित जाति के लड़के/लड़की, जो अनुसूचित जाति की लड़की अथवा लड़के से विवाह करता है ,को विवाह के तुरंत बाद दम्पति के संयुक्त बैंक खाते में सावधि के रूप में 2,50,000 रू0 की वितीय सहायता दी जाती है
मुख्यमंत्री सामाजिक अंतरजातीय समरसता विवाह शगुन योजना आवश्यक के दस्तावेज
* निवास सबूत/पता सबूत/स्वामित्व सबूत (निम्नलिखित में से कोई एक )
* राशन कार्ड
* मतदाता पहचान पत्र
* हरियाणा निवास प्रमाण पत्र
* विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
*अनुसूचित जाति के उम्मीदवार का जाति प्रमाण पत्र
*विवाह का कार्ड (पारिवारिक सहमति से हो )
*विवाह की फोटो
* दोनों के आधार कार्ड की फोटो प्रति
*आधार कार्ड लिंक ज्वाइंट बैंक पास बुक की फोटो कॉपी जिसमे पहला नाम लड़की का हो
मुख्यमंत्री सामाजिक अंतरजातीय समरसता विवाह शगुन योजना आवश्यक के लिए आवेदन:-
मुख्यमंत्री सामाजिक अंतरजातीय समरसता विवाह शगुन योजना आवश्यक के लिए फॉर्म खुद https://saralharyana.gov.in/ पर Apply कर सकते हैं या अपने किसी भी नजदीकी सीएससी सेन्टर पर जाकर भरवा करवा सकते हैं। इसके के बारे में कोई भी सवाल या जानकारी लेना चाहते हैं तो Comment करके पूछ ले सकते हैं। हमें आपकी मदद करके ख़ुशी होगी। आपने इस पोस्ट को बड़े ध्यान से पढ़ा इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।