ई-श्रम असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के पंजीकरण के लिये भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मन्त्रालय द्वारा राष्ट्रीय पंजीकरण पोर्टल के द्वारा यूनीक पहचान पत्र निशुल्क जारी करने के लिये दिनांक 26.08.2021 से देशभर में पंजीकरण प्रक्रिया प्रारम्भ।
भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मन्त्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी श्रमिकों का राष्ट्रीय स्तर पर डाटा-बेस तथा यूनीक आई0ई0कार्ड जारी करने के लिये ई-श्रम पोर्टल दिनांक 26.08.2021 को माननीय श्री भूपेन्द्र यादव, केन्द्रीय मन्त्री श्रम एवं रोजगार, भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघशासित प्रदेशों को सौंपा जाएगा। इस पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को नागरिक सुविधा केन्द्रों पर अपना पंजीकरण करवाना होगा, जोकि पुर्णतः निशुल्क रहेगा।
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इस पंजीकरण हेतु भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार, प्रवासी मजदूर, घेरलू नौकर, छोटे किसान, कृषि व इससे सम्बन्धित अन्य क्षेत्रों में लगे मजदूर, पशुपालक, स्वरोजगार कर्मी, स्ट्रीट वैंडरस, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, मछलीपालक मजदूर, छोटे दुकानदार, रेहड़ी व फड़ लगाने वाले, घरेलू कामगार, कारपेंटर, पलम्बर, रिक्शाचालक, ऑटोचालक, टैक्सीचालक, मनरेगा श्रमिक, लोडिंग अनलोडिंग में लगे मजदूर व अन्य सभी श्रमिक जोकि किसी भी सरकारी सेवा व संगठित क्षेत्र में कार्यरत नहीं हैं तथा वे पी0एफ0, ई0एस0आई0 व एन0पी0एस0 के खाताधारक व आयकरदाता नहीं हैं तथा उनकी आयु 18 से 59 वर्ष के बीच है वह सभी अपने नज़दीक के अटल सेवाकेन्द्रों /नागरिक सुविधा केन्द्रों पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं जोकि पुर्णतः निशुल्क है।
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श्रमिक को यूनिक आई0डी0 कार्ड के माध्यम से भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा असंगठित श्रमिकों के लिये चलाई जा रही व भविष्य में शुरू होने वाली सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस पंजीकरण के माध्यम से केन्द्र व राज्य सरकारों के पास किस-2 वर्ग/कायक्षेत्र में असंगठित श्रमिक कार्यरत हैं तथा उनकी संख्या राज्यवार कितनी है तथा इन श्रमिकों की गतिविधियां किस राज्य से किस राज्य में आने-जाने की रहती हैं उसको आसानी से चिन्हित किया जा सकेगा तथा साथ ही उनके लिए आवश्यक सामाजिक सुरक्षा व अन्य कल्याणकारी योजनाओं को बनाने में सुविधा रहेगी। आपदा के समय इन असंगठित श्रमिकों की पहचान तथा उन्हें मूलभूत आवश्यक सुविधाएं पहुंचाने में भी यह राष्ट्रीय अंसगठित पंजीकरण डाटाबेस बहुत ही सहयोगी व लाभकारी सिद्ध होगा।
आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेज:
पंजीकरण के समय आवेदक के पास अपना आधारकार्ड, बैंक खाता की कापी और मोबाईल नम्बर जोकि आधार नम्बर से जुड़ा हो आवेदन के लिये अनिवार्य है।
सभी नागरिक सुविधा केन्द्र/अटल सेवाकेन्द्रों पर यह पंजीकरण निशुल्क होंगे तथा इसके लिये कोई भी फीस देय नहीं होगी।
यदि कोई व्यक्ति इस पंजीकरण कार्य के लिये कोई फीस या शुल्क मांगता है तो इसकी सूचना जिला के श्रम कार्यालय या उपायुक्त कार्यालय को दें।
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हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थाओं में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण के लिए मुख्य कल्याणकारी योजनाएं:
1. छात्रवृत्ति योजना 5,000 से 16,000 रुपये तक
2. स्कूल की वर्दी, किताबें, कापियां 3,000 से 4,000 रुपये
3. कन्यादान योजना 51,000 रुपये
4. शगुन योजना 21,000 रुपये
5. साईकिल की खरीद की अदायगी 3,000 रुपये तथा सिलाई मशीन हेतु 3,500 रुपये
6. प्रसूति योजना 10,000 रुपये
7. मृतक श्रमिकों की विधवाओं/आश्रितों हेतु वित्तीय सहायता 2 लाख रुपये तथा दाह संस्कार हेतु 15 हजार रुपये
8. खेल-कूद प्रतियोगिताएं विजेता खिलाड़ियों को इनाम
9. मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 5 लाख रुपये
10. औद्योगिक श्रमिकों के दिव्यांग, नेत्रहीन तथा मन्दबुद्धि बच्चों को वित्तीय सहायता 20,000 रुपये से 30,000 रुपये तक
11. निशक्तता योजना सहायता 1,00,000 तथा 1,50,000 रुपये
12. प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग हेतु 20,000 से 1,00,000 रुपये
13. मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार तथा श्रमिक कल्याण पुरस्कार 51,000 से 2,00,000 रुपये तक
14. श्रमिकों को एल0टी0सी0 1,500 रुपये (04 वर्ष के ब्लाक पर)
15. हरियाणा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिकों के लिए संचालित मुख्य कल्याणकारी योजनाएं
16. मातृत्व लाभ 36,000 रुपये व पितृत्व लाभ 21,000 रुपये
17. पंजीकृत कामगारों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता 8,000 रुपये से 20,000 रुपये तक
18. साईकिल की खरीद की अदायगी 3,000 रुपये तथा सिलाई मशीन
19. औज़ार हेतु अनुदान 8,000 रुपये
20. मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना 5,100 रुपये
21. कन्यादान योजना के तहत 51,000 रुपये
22. श्रमिकों के बच्चों की शादी पर सहायता (लड़के की शादी के लिए 21,000 रुपये तथा लड़की की शादी के लिए 50,000 रुपये)
23. निशक्तता अपंगता पेंशन 3,000 रुपये प्रतिमाह एवं अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता 2,500 रुपये प्रतिमाह
24. पेंशन 3,000 रुपये प्रतिमाह (60 वर्ष उपरांत)
25. मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत कामगार की मृत्यु होने पर 2 लाख/5 लाख रुपये
26. विधवा पेंशन 3,000 रुपये प्रतिमाह
नोटः उपरोक्त सभी योजनाओं की अधिक जानकारी व पंजीकरण हेतु कॉमन सेवा केन्द्र/सरल अंत्योदय/सरल केन्द्र, जिला के श्रम कार्यालयों इत्यादि से सम्पर्क करें।
वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सिलिकोसिस रोग से पीड़ित श्रमिकों के कल्याण हेतु पहली बार ‘हरियाणा सिलिकोसिस पुर्नवास नीति, 2017‘ लागू की गई, जिसके तहत सिलिकोसिस रोग से पीड़ित श्रमिकों एवं उनके परिवार के कल्याण हेतु 8 योजनाएं आरम्भ की गई।
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I am not payable. My child fees. Plz guide me. Rajesh kumar Ph no. 9899996284