हमारे देश में अधिकतर लोग मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे है। इस श्रमिक वर्ग की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती है। ये लोग दिनभर कड़ी मेहनत करने के बावजूद दो वक्त की रोटी ही कमा पाते है। जिसके कारण इन लोगों को अपना पूरा जीवन आत्याधिक गरीबी में व्यतीत करना पड़ता है। जिसके कारण श्रमिक वर्ग कभी भी सुख व आनंद का अनुभव नहीं कर पाता है। यदि दुर्भाग्यवश किसी श्रमिक के साथ कोई दुर्घटना हो जाए। जिसमे श्रमिक अपाहिज या अपंग हो जाए तो उस श्रमिक और उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। क्योकि अब उनके पास आय का कोई साधन नहीं होता है। इस महंगाई के दौर में बिना आय के परिवार का पालन पोषण करना असम्भव है। ऐसी स्थिति में अपंग श्रमिक एवं उसके परिवार को दूसरों की दया पर निर्भर रहना पड़ता है। हरियाणा सरकार श्रमिक वर्ग के आत्मसम्मान के लिए निशक्तता पेंशन योजना चला रही है। जिससे श्रमिक को किसी पर निर्भर ना होना पड़े। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार प्रति माह श्रमिक को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। जिसके आधार पर श्रमिक अपने आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सकता है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि इस योजना का लाभ कौन और कैसे उठा सकता है। तो आज हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इस पोस्ट में दे रहे है। जिससे आप इस योजना के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते है। तो आइए जानतें है कि आपको इस योजना का लाभ उठाने के लिए किन -किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
निशक्तता पेंशन योजना की पात्रता :-
1 पंजीकृत कर्मकार की नियमित सदस्यता कम से कम 3 वर्ष होनी चाहिए।
2 आवेदक हरियाणा सरकार के किसी विभाग /बोर्ड /निगम से निशक्तता पेंशन नहीं लेता हो।
निशक्तता पेंशन योजना के लाभ :-
1 रू0 3000 /-प्रति मास।
निशक्तता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज :-
1 निशक्तता प्रमाण पत्र।
2 पहचान / नागरिकता का सबूत :आधार कार्ड।
निशक्तता योजना के लिए आवेदन:-
निशक्तता योजना के लिए फॉर्म खुद https://saralharyana.gov.in/ पर Apply कर सकते हैं या अपने किसी भी नजदीकी सीएससी सेन्टर पर जाकर भरवा करवा सकते हैं। इसके के बारे में कोई भी सवाल या जानकारी लेना चाहते हैं तो Comment करके पूछ ले सकते हैं। हमें आपकी मदद करके ख़ुशी होगी। आपने इस पोस्ट को बड़े ध्यान से पढ़ा इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।