हरियाणा सरकार श्रमिक वर्ग की वित्तीय सहायता करने के लिए समय -समय पर अनेक योजनाएं चलती रहती है। ताकि श्रमिक वर्ग को किसी भी प्रकार की कोई परशानी न उठानी पड़े। क्योकि हरियाणा सरकार जानती है कि श्रमिक वर्ग दिन -रात कड़ी मेहनत करने के बाद भी उसकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। जिसके कारण वह जीवन में कभी भी सुख का साँस तक नहीं ले पाता है। क्योकि लगभग हर क्षेत्र में श्रमिक वर्ग का शोषण होता रहता है। जिसके कारण श्रमिक वर्ग कभी भी अपनी उन्नति नहीं कर सकता है। हरियाणा सरकार श्रमिक वर्ग की इतनी खराब हालत को देखते हुए उसे वित्तीय सहायता देने का हर प्रयास कर रही है। जिसके चलते श्रमिक वर्ग पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ता है। तथा वह अपना जीवन यापन आसानी से कर सकता है। हरियाणा सरकार श्रमिक वर्ग के लिए दाह संस्कार पर वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि इस योजना का लाभ कौन -कौन से व्यक्ति उठा सकते है। इस योजना के क्या -क्या लाभ है तथा इस योजना का लाभ लेने के लिए हमे किन -किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। आपके इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस पोस्ट के द्वारा दे रहे है। आठ आप इस पोस्ट में दी गई जानकारी को ध्यान से पड़े तथा इस जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें। ताकि प्रत्येक व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सके। तो आइए जानते है कि इस योजना से जुडी महत्वपूर्ण जानकारियां क्या है।
दाह संस्कार योजना की पात्रता :-
1 बोर्ड के पंजीकृत लाभार्थी की मृत्यु पर अंत्येष्टि सहायता का भुगतान किया जाता है।
दाह संस्कार योजना के लाभ :-
15,000 की वित्तीय सहायता
दाह संस्कार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज :-
1 बोर्ड के पंजीकृत सदस्य की मृत्यु का प्रमाण पत्र।
दाह संस्कार योजना के लिए आवेदन:-
दाह संस्कार योजना के लिए फॉर्म खुद https://saralharyana.gov.in/ पर Apply कर सकते हैं या अपने किसी भी नजदीकी सीएससी सेन्टर पर जाकर भरवा करवा सकते हैं। इसके के बारे में कोई भी सवाल या जानकारी लेना चाहते हैं तो Comment करके पूछ ले सकते हैं। हमें आपकी मदद करके ख़ुशी होगी। आपने इस पोस्ट को बड़े ध्यान से पढ़ा इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।