बुढ़ापा पेंशन old age pension haryana बुजुर्ग हरियाणा के निवासियों के लिए एक वरदान से कम नहीं है। बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो बेसहारा हैं उनके पास आय का कोई साधन नहीं है। बुढ़ापा पेंशन हरियाणा में उपप्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी ने शुरू की थी। उस समय 100 रूपये पेंशन थी जो आज बढ़कर 2021 वर्ष में 2500 रूपये मिल रही है। आज हम आपको इस पोस्ट में बताएँगे कि बुढ़ापा पेंशन के किये क्या पात्रता है? Old Age Pension शुरू करवाने के लिए क्या-क्या आवश्यक दस्तावेजों की जरुरत पड़ती है? लाभार्थी अपना पेंशन विवरण कैसे देख सकते हैं? बुढ़ापा पेंशन से जुड़े सारे सवालों का जवाब आपको इस एक पोस्ट में ही मिल जायेगा तो चलिए शुरू करते हैं:-
पात्रता old age pension haryana eligibility :-
1. आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो।
2. आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी हो और हरियाणा में ही रह रहा हो।
3. उसकी स्वयं व पति / पत्नी सहित सभी साधनों से आय 200000/- रुपये वार्षिक से ज्यादा न हो।
बुढ़ापा पेंशन old age pension haryana के लिए अपात्रता:-
1. उपरोक्त के आलावा यदि कोई व्यक्ति किसी सरकार अथवा स्थानीय /स्वायत निकाय से वित्तीय सहायता प्राप्त संगठन से पेंशन प्राप्त कर रहा / रही है तो वह इस योजना के अंतर्गत भत्ता प्राप्ति का पात्र नहीं होगा /होगी सामाजिक सुरक्षा लाभ देने हेतु सरकारी अधिसूचना में पेंशन से अभिप्राय आय की प्राप्ति अथवा अन्य स्त्रोत से आय व जिसमे योजनायें शामिल है।
2. प्रोविडेंट फंड अथवा।
3. किसी भी स्त्रोत से आय में व्यवसायिक बैंक वित्तीय संसथान अथवा बीमा आदि शामिल है।
उपलब्ध लाभ old age pension haryana amount 2021:-
* 2750 /-रुपये प्रतिमाह 01 -11 -2021 से लागू।
आवश्यक दस्तावेज old age pension haryana documents:-
1. आयु का सबूत निम्नलिखित में से कोई एक:-
* जन्म प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु द्वारा जारी।
* विधालय प्रमाण पत्र 5 वीं कक्षा या 8 वीं कक्षा या 10 वीं कक्षा।
* वोटर कार्ड निर्वाचन विभाग हरियाणा द्वारा जारी।
* मतदाता सूचि जिसमे आवेदक का नाम फोटो सहित दर्शाया गया हो निर्वाचन विभाग हरियाणा द्वारा जारी।
* यदि आवेदक के पास उपरोक्त में से कोई भी दस्तावेज नहीं है तो आवेदक को जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में मैडिकल निरक्षण हेतु लिखना चाहिए ताकि वह जिले के सिविल सर्जन कार्यालय में गठित दो डॉक्टरों की टीम को आवेदक की आयु का आंकलन करने के लिए मामला भेज सकें।
2. निवास सबूत निम्नलिखित में से स्वयं सत्यापित एक दस्तावेज जो पूर्व में जारी किया गया हो
* राशन कार्ड।
* मतदाता पहचान पत्र।
* मतदाता सूचि में आवेदक का नाम फोटो सहित।
* उपरोक्त में से यदि आवेदक के पास कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो वह सेल्फ डिक्लेरेशन देंगे जिसकी वैरिफिकेशन जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अन्य दस्तावेजों के आधार पर की जाएगी।
3. old age pension haryana अन्य दस्तावेज:-
* आधार कार्ड (ऐच्छिक)।
* आवेदक का बचत बैंक खाता।
* आवेदक का परिवार पहचान पत्र।
old age pension haryana के लिए आवेदन:-
old age pension haryana के लिए फॉर्म खुद https://saralharyana.gov.in/ पर Apply कर सकते हैं या अपने किसी भी नजदीकी सीएससी सेन्टर पर जाकर भरवा करवा सकते हैं।
लाभार्थी के पेंशन विवरण देखें Track Beneficiary Pension Details:-
आज हमने आपको इस पोस्ट में बताया कि बुढ़ापा पेंशन old age pension haryana eligibility के किये क्या पात्रता है? बुढ़ापा पेंशन old age pension haryana documents शुरू करवाने के लिए क्या-क्या आवश्यक दस्तावेजों की जरुरत पड़ती है? लाभार्थी अपना पेंशन विवरण old age pension haryana status कैसे देख सकते हैं? आशा करते हैं कि आपको बुढ़ापा पेंशन old age pension haryana से जुड़े अपने सारे सवालों का जवाब आपको इस एक पोस्ट में ही मिल गए होंगे। आपका कोई और सवाल हो तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको हमारी यह पोस्ट पसन्द आई हो तो इसको अपने जानकार मित्रों में शेयर जरूर करें। आपने इस पोस्ट को बड़े ध्यान से पढ़ा उसके लिये आपका धन्यवाद।