हरियाणा में अब गरीब माता पिता के लिए अब बेटियां बोझ नहीं रहीं क्योंकि हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को दी जाने वाली शगुन की राशि में बढ़ोतरी की है। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा टपरिवास समुदाय के परिवारों को लड़की के विवाह के अवसर पर कन्यादान के तौर पर अब 71 हजार रुपये की राशि दी जा रही है।
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अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्त्रम संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति तथा टपरिवास समुदाय के लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उनकी लड़कियों के शादी के अवसर पर दी जाने वाली शगुन की राशि को 51 हजार से बढ़ाकर 71 हजार रुपये कर दिया गया है। अब इस योजना के तहत शगुन के तौर 66 हजार रुपये की राशि शादी के अवसर पर या उससे पहले तथा 5 हजार रुपये की राशि शादी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जमा करवाने के उपरांत 6 महीने के भीतर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवश्यक पात्रता:-
1. प्रार्थी हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी हो।
2. अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति, सामान्य वर्ग एवं पिछड़े वर्ग के परिवार जिनका नाम गरीबी रेखा सूची में दर्ज हो।
3. समाज के सभी वर्ग के परिवार जिनके पास अढ़ाई एकड़ कृषि भूमि हो या जिनकी सभी स्त्रोतो से वार्षिक पारिवारिक आय 1.00 लाख से काम हो।
4. किसी भी जाति एवं आय वर्ग से समबन्दित महिला खिलाड़ी बशर्ते उसने 26 ओलम्पिक, 16 गैर-ओलम्पिक और 22 टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप में से किसी एक में भाग लिया हो।
5. सभी वर्गों की विधवा जिनकी वार्षिक आय 1.00 लाख से कम हो।
6. लड़की की आयु 18 से अधिक व लड़के की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लाभ:-
*अनुसूचित जाति ,विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति (बी० पी० एल० ) 71000 /-रुपये
*सभी वर्गों की विधवा /बेसहारा महिलाऐं व अनाथ लड़कियां 51000 /-रुपये
*महिला खिलाडी 31000 /- रुपये
*सामान्य एवं पिछड़े वर्ग (बी० पी० एल० ) 11000 /-रुपये
*समाज के सभी वर्ग जिनके पास अढ़ाई एकड़ से कम कृषि भूमि या
एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय 11000 /-रुपये
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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवशयक दस्तावेज:-
*वर/वधु की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र
*जाति का प्रमाण पत्र
*रिहायसी परमं पत्र की फोटो प्रति
*आधार लिंक बैंक पास बुक की फोटो प्रति
*राशन कार्ड की फोटो प्रति दोनों साइड से
*आवेदन कर्ता का आधार कार्ड
*लड़की व लड़के के आधार कार्ड की प्रति
*आय का प्रमाण पत्र यदि बी. पी. एल. में नाम दर्ज न हो
*लड़का व लड़की की फोटो
*शादी का कार्ड
*मृत्यु प्रमाण पत्र यदि प्रार्थी विधवा है तो
*माता व पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति यदि लड़की अनाथ हो
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन:-
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए फॉर्म खुद https://saralharyana.gov.in/ पर Apply कर सकते हैं या अपने किसी भी नजदीकी सीएससी सेन्टर पर जाकर भरवा करवा सकते हैं। इसके के बारे में कोई भी सवाल या जानकारी लेना चाहते हैं तो Comment करके पूछ ले सकते हैं। हमें आपकी मदद करके ख़ुशी होगी। आपने इस पोस्ट को बड़े ध्यान से पढ़ा इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
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