कन्यादान योजना Kanyadan Yojana

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हमारे देश में कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। इसलिए हरियाणा सरकार श्रमिक वर्ग की सुपुत्रियों के विवाह पर कन्यादान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। जिससे श्रमिक वर्ग पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ता तथा वह अपनी सुपुत्रियों का विवाह भली -भांति कर सकता है। आज हमारे देश में श्रमिक वर्ग की स्थिति बहुत ही दयनीय है। दिन -रात कड़ी मेहनत करने के बाद भी उसे व उसके परिवार को दो वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब हो पाती है। ऐसे में श्रमिक वर्ग अपनी मुलभुत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पाता है। जिसके कारण उसे अपना पूरा जीवन गरीबी में ही व्यतीत करना पड़ता है। गरीबी के कारण वह न तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाता है और न ही विवाह -शादी का खर्च उठा पाता है। जिसके परिणामस्वरूप श्रमिक को अपने बच्चों की शादी करने लिए ब्याज पर पैसा लेना पड़ता है। इस पैसे का ब्याज बहुत ज्यादा होता है। जिसका भुगतान करना श्रमिक के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। पैसा भुगतान न कर पाने के कारण श्रमिक या तो खुदखुशी कर लेता है या उसे अपना घर -बार बेचना पड़ जाता है। श्रमिक वर्ग की इस समस्या को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार कन्यादान योजना के माध्यम से श्रमिक वर्ग को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार श्रमिक वर्ग की सुपुत्रियों की शादी पर कन्यादान  रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।जिसकी सहायता से श्रमिक अपनी सुपुत्रियों की शादी भली -भांति कर पाता है। तो आज हम आपको इस योजना की सारी जानकारी इस पोस्ट में दे रहे है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस पोस्ट में दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा इस योजना की जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें। ताकि कोई भी श्रमिक इस योजना के लाभ से वंचित न रह जाए। तो आइये इस योजना की महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जानते है।

कन्यादान योजना की पात्रता :-

1 एक वर्ष की नियमित सदस्यता।

2 कर्मकार द्वारा विवाह प्रमाण-पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

3 कर्मकार कथित करते हुए वचनबद्धता अपलोड करेगा कि कन्यादान के लिए वित्तीय सहायता पहली बार , दूसरी बार ,तीसरी बार ली गई है।

कन्यादान योजना के उपलब्ध करवाये जाने वाले लाभ :-

1 वित्तीय सहायता रू0 1,01,000 /-

कन्यादान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज :-

1 पहचान /नागरिकता का सबूत :आधार कार्ड

2 विवाह प्रमाण पत्र।

3 सुपुत्री की आयु का सबूत।

कन्यादान योजना के लिए आवेदन:-

कन्यादान योजना के लिए फॉर्म खुद https://saralharyana.gov.in/ पर Apply कर सकते हैं या अपने किसी भी नजदीकी सीएससी सेन्टर पर जाकर भरवा करवा सकते हैं। इसके के बारे में कोई भी सवाल या जानकारी लेना चाहते हैं तो Comment करके पूछ ले सकते हैं। हमें आपकी मदद करके ख़ुशी होगी। आपने इस पोस्ट को बड़े ध्यान से पढ़ा इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

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