भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा किसी भी श्रमिक की मृत्यु पर आर्थिक सहायता देने की योजना चलाई जा रही है। आज हमारे देश में बहुत सारे लोग गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे है। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर होती है कि वें दो वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं कमा पाते है। ऐसे लोग अपनी जरुरत की वस्तुएं भी नहीं खरीद सकते है। ऐसे परिवारों में यदि दुर्भाग्य से किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो पुरे परिवार पर पहाड़ टूट पड़ता है। क्योकि एक तरफ तो उनको अपने प्रियजन की मृत्यु का दुख होता है तथा दूसरी और उनको यह चिंता होती है कि वे अपने प्रियजन का अंतिम संस्कार कैसे करेंगे। क्योकि ऐसे लोगो की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती है। ऐसे लोगों का विचार करते हुए हरियाणा सरकार ने श्रमिक की मृत्यु पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता देने की योजना बनाई है। जिसका नाम है मृत्यु पर सहायता योजना। यह योजना हरियाणा सरकार की तरफ से एक सराहनीय कदम उठाया गया है। जिसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। तो आज हम आपको इस योजना के विषय में विस्तार से जानकारी दे रहे है। अतः आपसे अनुरोध है की इस पोस्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ें। जिससे इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। तो आइए जानते है इस योजना से जुडी हुई महत्वपूर्ण बातें :-
मृत्यु पर सहायता (योजना)की पात्रता :-
1. बोर्ड के पंजीकृत सदस्य।
2. पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु पर देय।
मृत्यु पर सहायता(योजना) के लाभ :-
1. पंजीकृत कर्मकार की मृत्यु होने पर दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता उसके नामंकित /कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाती है।
मृत्यु पर सहायता (योजना) के लिए आवश्यक दस्तावेज :-
1. पंजीकृत श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र।
2. आवेदन कर्ता का आधार कार्ड (नामंकित /कानूनी उत्तराधिकारी)
3. नामनिर्देशित /विधिक वारिशों का सबूत
मृत्यु पर सहायता (योजना) के लिए आवेदन:-
मृत्यु पर सहायता (योजना) के लिए फॉर्म खुद https://saralharyana.gov.in/ पर Apply कर सकते हैं या अपने किसी भी नजदीकी सीएससी सेन्टर पर जाकर भरवा करवा सकते हैं। इसके के बारे में कोई भी सवाल या जानकारी लेना चाहते हैं तो Comment करके पूछ ले सकते हैं। हमें आपकी मदद करके ख़ुशी होगी। आपने इस पोस्ट को बड़े ध्यान से पढ़ा इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।