Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana – प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना :-

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हमारे देश अधिकतर लोग असंगठित क्षेत्रों में काम करते है। ये लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए प्रतिदिन काम पर जाते है। ये लोग इतना ही कमा पाते है कि अपना जीवन यापन कर सके। अपने बुढ़ापे के लिए या भविष्य के लिए ये लोग कोई बचत नहीं कर पाते है। जिसके कारण बुढ़ापे में इन लोगों के पास जीवन यापन करने का कोई भी साधन नहीं होता है।  जिससे इन लोगों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाती है। भारत सरकार ने इन लोगों की यह दुर्दशा देखते हुए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की घोषणा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने अंतरिम बजट 1 फरवरी 2019 को की गई थी। तथा 15 फरवरी 2019 को इस योजना को लागू कर दिया गया था। भारत सरकार का प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को लागू करने का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के कामगारों को पेंशन की सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के कामगार श्रमिक जैसे ड्राइवर,रिक्शा चालक , मोची , दर्जी , मजदूर , घरों में काम करने वाले नौकर , ईंट भट्ठे पर काम करने वाले लोग आदि। जिन लोगों की मासिक आय 15000 /- से कम हो , वह व्यक्ति प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगार श्रमिकों को बुढ़ापे में वित्तीय सहायता मासिक पेंशन के रूप में प्रदान कर रही है। आज हम आपको इस आर्टिकल में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रधान कर रहे है। अतः आप इस आर्टिकल को अंत तक ध्यान से पढ़ें।

प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना के महत्वपूर्ण तथ्य :-

1 यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा संचालित की जा रही है।

2 इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को मासिक प्रीमियम (राशि) भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यालय में जमा करवानी होगी तथा योजना के पूर्ण होने पर लाभार्थी को मासिक पेंशन भी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा ही प्रदान की जाएगी।

3 यह मासिक पेंशन लाभार्थी के खाते में सीधे बैंक ट्रांसफर के माध्यम से स्थनांतरित की जाएगी।

4 यदि आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो अपने नजदीकी भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यालय में सम्पर्क करें।

5 आंकड़ों के अनुसार 6 मई तक लगभग 64.5 लाख लोग इस योजना में अपना पंजीकरण करवा चुकें है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की पात्रता :-

1 आवेदक असंगठित क्षेत्र का कामगार श्रमिक होना चाहिए।

2 आवेदक की मासिक आय 15000 /- से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3 आवेदक की आयु 18 – 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

4 आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।

5 आवेदक व्यक्ति सरकारी कर्मचारी , कर्मचारी भविष्य निधि , नैशनल पेंशन योजना , तथा राज्य कर्मचारी बीमा निगम का सदस्य नहीं होना चाहिए।

6 आवेदक के पास मोबाईल नम्बर तथा आधार कार्ड होना अनिवार्य है।

7 आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभ :-

1 इस योजना का लाभ देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसे ड्राइवर , रिक्शा चालक , मोची , दर्जी , मजदूर , घरों में काम करने वाले नौकर , ईंट भट्ठा कर्मकार आदि।

2 इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 /- रूपये की पेंशन प्रतिमाह प्रदान की जाएगी।

3 इस योजना में आप जितना योगदान देते है , केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से उतना ही योगदान देती है।

4 यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवनसाथी को आधी पेंशन प्रदान की जाएगी।

5 इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा दी जाने वाली 3000 /- रूपये की धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित की जाएगी।

कौन से व्यक्ति इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते है :-

1 संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति।

2 कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य।

3 राज्य कर्मचारी बीमा निगम के सदस्य।

4 आयकर दाता।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभार्थी :-

1 छोटे और सीमांत किसान।

2 भूमिहीन मजदूर।

3 मछुआरे।

4 पशुपालक।

5 ईंट भट्ठा तथा पत्थर की खाद्धनों में काम करने वाले लोग।

6 निर्माण और आधारभूत संरचनाओं में काम करने वाले लोग।

7 चमड़े के कारीगर।

8 बुनकर।

9 सफाई कर्मचारी।

10 घरो में काम करने वाले नौकर।

11 सब्जी तथा फल विक्रेता।

12 प्रवासी मजदूर।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से निकलने के लिए :-

यदि आप इस योजना को छोड़ना चाहते है तो आपको निचे दिए गए नियमो को मानना होगा :-

1 यदि लाभार्थी 10 वर्ष से पहले इस योजना को छोड़ता है तो उसे अंशदान सेविंग बैंक खाते की दर पर दिया जाएगा।

2 यदि किसी कारण से लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसका जीवनसाथी इस योजना को जारी रख सकता है।

3 यदि लाभार्थी 10 वर्ष या इससे अधिक अवधि के बाद परन्तु 60 वर्ष से पहले इस योजना को छोड़ता है तो आवेदक को अंशदान के साथ-साथ संचित ब्याज के रूप में अंशदान या बचत बैंक दर पर जो  अधिक होता है वह दिया जाएगा।

4 यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु से पहले ही स्थाई रूप से अस्वस्थ हो जाता है और इस योजना को जारी रखने में असमर्थ हो तो उसका जीवनसाथी इस योजना को जारी रख सकता है।

5 इसके अलावा सरकार द्वारा एन.एस.एस.बी की सलाह पर अन्य निकाय प्रावधान भी लागु किये जा सकते है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना  के लिए आवश्यक दस्तावेज :-

1 आधार कार्ड।

2 पहचान पत्र।

3 बैंक खाता पासबुक, खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

4 पत्र – व्यवहार का पता।

5 मोबाईल नम्बर।

6 पासपोर्ट साइज फोटो।

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