बच्चों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता योजना Financial Assistance Scheme for Children’s Marriage

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हरियाणा सरकार के भवन तथा अन्य निर्माण संकर्म कर्मकार बोर्ड द्वारा श्रमिक वर्ग के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए समय -समय पर अनेक योजनायें चलाई जाती रही है। जिसका लाभ श्रमिक वर्ग को बड़ी आसानी से मिल जाता है। जिसके कारण श्रमिक वर्ग अपना जीवन यापन आसानी से कर सकता है। श्रमिक वर्ग दिन -रात कड़ी मेहनत कर के इतने ही पैसे कमा पाता है। जिससे परिवार का पालन- पोषण भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है। ऐसे में श्रमिक वर्ग अपने बच्चों के विवाह -शादी के खर्च को वहन कर पाने में असमर्थ होता है। जिसके कारण श्रमिक वर्ग को किसी से ब्याज पर पैसे उठाने पड़ते है। जिसका भुगतान करना श्रमिक के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हरियाणा सरकार ने श्रमिक वर्ग की इस परेशानी को दूर करने के लिए श्रमिक वर्ग को उसके बच्चों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना बनाई है। जिसके अंतर्गत हरियाणा सरकार श्रमिक वर्ग के बच्चों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि इस योजना का लाभ कौन -कौन से व्यक्ति ले सकते है तथा इस योजना का लाभ लेने के लिए किन -किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसी पोस्ट में मिल जाएंगे। अतः इस पोस्ट में दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और अन्य लोगों के साथ इस जानकारी को सांझा करे। ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सके। तो आइए जानते है इस योजना की महत्वपूर्ण बातें :-

बच्चों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता (योजना)की पात्रता :-

1 पंजीकृत कर्मकार की नियमित सदस्यता कम से कम एक वर्ष होनी चाहिए।

2 बच्चे के विवाह का प्रमाण पत्र।

3 दो बच्चों के विवाह तक भुगतानयोग्य ,किन्तु तीन सुपुत्रियों के विवाह तक विस्तारयोग्य।

बच्चों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता (योजना )के लाभ :-

1 सुपुत्र के विवाह के लिए रू0 21,000 /-और सुपुत्रियों के विवाह के लिए रू0 50,000 /-(रू0 50,000 की राशि निर्माण कर्मकार की सुपुत्री के विवाह का प्रबंध करने के लिए विवाह सहायता के रूप में दी जाएगी)

2 यह सहायता लाभार्थी के दो बच्चों के लिए स्वीकृत की जाएगी बशर्ते कि लाभ तीन सुपुत्रियों के लिए बढ़ाया जाएगा।

बच्चों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता (योजना )के लिए आवश्यक दस्तावेज :-

1 पहचान / नागरिकता का सबूत :आधार कार्ड।

2 बच्चों के विवाह प्रमाण पत्र।

बच्चों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता (योजना )के लिए आवेदन:-

बच्चों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता (योजना )के लिए फॉर्म खुद https://saralharyana.gov.in/ पर Apply कर सकते हैं या अपने किसी भी नजदीकी सीएससी सेन्टर पर जाकर भरवा करवा सकते हैं। इसके के बारे में कोई भी सवाल या जानकारी लेना चाहते हैं तो Comment करके पूछ ले सकते हैं। हमें आपकी मदद करके ख़ुशी होगी। आपने इस पोस्ट को बड़े ध्यान से पढ़ा इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

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