स्वरोजगार के लिए महिलाओं को सब्सिडी के साथ व्यक्तिगत ऋण योजना(HWDC)
स्वरोजगार के लिए महिलाओं को सब्सिडी के साथ व्यक्तिगत ऋण योजना की पात्रता:
1. 150000 से अनधिका परियोजना के लिए ऋण की अपेक्षा करने वाली महिला
2. वार्षिक आय रु 150000 से कम हो
स्वरोजगार के लिए महिलाओं को सब्सिडी के साथ व्यक्तिगत ऋण योजना के उपलब्ध लाभ:
उन महिलाओ के लिए जिनकी वार्षिक आय डेढ़ लाख से अधिक नहीं है और जिनके पति पत्नी माता पिता आयकर दाता नहीं है निम्नलिखित तरीके से आर्थिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए सहायता के पात्र है और उनकी कुल लगत डेढ़ लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए दिनांक 15 -11- 2019 से अन्य श्रेणिओं के लिए सब्सिडी 25 प्रतिशत अधिकतम 10000 रुपये तक और सब्सिडी 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग के लिए प्रावधान है पहले यह सभी श्रेणिओं के लिए केवल 10 प्रतिशत था लाभार्थी शेयर 10 प्रतिशत और शेष ऋण राशि वाणिजियक राष्ट्रीय बैंको के माध्यम से दी जाती है
स्वरोजगार के लिए महिलाओं को सब्सिडी के साथ व्यक्तिगत ऋण योजना के लिये आवश्यक दस्तावेज:
1. निवास सबूत पता सबूत स्वामित्व सबूत निम्नलिखित में से कोई एक
2. राशन कार्ड परिवार पहचानपत्र
3. हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र
4. वार्षिक आय का शपथ पत्र
5. जाति प्रमाण पत्र
स्वरोजगार के लिए महिलाओं को सब्सिडी के साथ व्यक्तिगत ऋण योजना के लिये आवेदन:-
स्वरोजगार के लिए महिलाओं को सब्सिडी के साथ व्यक्तिगत ऋण योजना के लिये फॉर्म खुद https://saralharyana.gov.in/ पर Apply कर सकते हैं या अपने किसी भी नजदीकी सीएससी सेन्टर पर जाकर भरवा करवा सकते हैं। इसके के बारे में कोई भी सवाल या जानकारी लेना चाहते हैं तो Comment करके पूछ ले सकते हैं। हमें आपकी मदद करके ख़ुशी होगी। आपने इस पोस्ट को बड़े ध्यान से पढ़ा इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।