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हरियाणा सरकार राज्य के पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाती रहती है , ताकि पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी विकास की राह पर लाया जा सकें। इसके लिए हरियाणा सरकार पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को शिक्षित करने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई है। आज हम हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई एक ऐसी ही योजना की बात कर रहे है। इस योजना का नाम अल्पसंख्यक समूदाय हेतु शिक्षा ऋण -क्रेडिट लाइन 1 के लिए आवेदन योजना है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार अल्पसंख्यक समूदाय के उन लोगो को शिक्षा प्राप्ति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है , जो शारीरिक या मानसिक रूप से अपाहिज या अपंग हो। ताकि ये लोग भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करके सशक्त तथा आत्मनिर्भर बन सकें। तो आज हम आपको इस आर्टिकल के द्वारा हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई अल्पसंख्यक समुदाय हेतु शिक्षा ऋण – क्रैडिट लाइन 1 (योजना )की सारी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कर रहें है। अतः आप इस आर्टिकल को अंत तक ध्यान से पढ़ें , तथा इस जानकारी को केवल अपने तक ही सीमित न रखें बल्कि अन्य लोगों के साथ भी बांटें , ताकि सभी योग्य व्यक्ति सरकार द्वारा चलाई गई योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।
अल्पसंख्यक समूदाय हेतु शिक्षा ऋण क्रेडिट लाइन 1 की पात्रता :-
1 आयु 18 – 55 वर्ष के बीच हो।
2 हरियाणा का स्थाई निवासी हो।
3 आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 98,000 /- रूपये तथा शहरी क्षेत्र में 1,20,000 /- रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4 आवेदक अल्पसंख्यक समूदाय से सम्बंधित हो।
5 भारत या विदेश में व्यवसायिक / तकनीकी कोर्सो में प्रवेश सुनिश्चित होना चाहिए।
6 आशयित कोर्सो में प्रवेश की अभिपुष्टि
अल्पसंख्यक समूदाय हेतु शिक्षा ऋण क्रेडिट लाइन 1 के लाभ :-
भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समूदाय अर्थात मुस्लिम , क्रिश्चन , बुद्धिष्ट , पारिस , तथा जैन के स्नातक तथा / उच्चतर स्तर तक सामान्य व्यवसायिक / तकनीकी कोर्स या प्रशिक्षण जारी रखने के लिए शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। हरियाणा पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम भारत में पढ़ाई करने के लिए 15 लाख रूपये तक विदेश में पढ़ाई करने के लिए 20 लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध करवाएगी।
अल्पसंख्यक समूदाय हेतु शिक्षा ऋण क्रेडिट लाइन 1 के लिए आवश्यक दस्तावेज :-
1 पहचान / नागरिकता का सबूत (निम्नलिखित में से कोई एक)
आधार कार्ड
2 आयु का सबूत (निम्नलिखित में से कोई एक)
आधार कार्ड
3 निवास सबूत / पता सबूत / स्वामित्व सबूत (निम्नलिखित में से कोई एक)
राशन कार्ड
हरियाणा का अधिवासी प्रमाण – पत्र।
4 जाति / धर्म का सबूत (निम्नलिखित मे से कोई एक)
आरक्षित प्रवर्ग हेतु जाति प्रमाण पत्र।
5 निशक्तता का सबूत ( निम्नलिखित में से कोई एक )
निशक्तता 40 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।
6 आवेदक फोटो।
7 प्रवेश का सबूत (कोर्स की अवधि सहित)
8 फीस संरचना।
अल्पसंख्यक समूदाय हेतु शिक्षा ऋण के लिए आवेदन:-
अल्पसंख्यक समूदाय हेतु शिक्षा ऋण के लिए फॉर्म खुद https://saralharyana.gov.in/ पर Apply कर सकते हैं या अपने किसी भी नजदीकी सीएससी सेन्टर पर जाकर भरवा करवा सकते हैं। इसके के बारे में कोई भी सवाल या जानकारी लेना चाहते हैं तो Comment करके पूछ ले सकते हैं। हमें आपकी मदद करके ख़ुशी होगी। आपने इस पोस्ट को बड़े ध्यान से पढ़ा इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।