Pradhan Mantri Laghu Vyapari Maandhan Yojana – प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना

प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना :-

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आज हमारे देश में लघु व्यापारी अपनी आर्थिक आवश्यकताएं भी पुरी नहीं कर पा रहा है। क्योंकि लघु व्यापारी केवल इतना ही धन कमा पाते है। जिससे ये लोग अपनी मुलभुत आवश्यकताएं भी मुश्किल से पूरी कर पाते है।  जिसके कारण ये लघु व्यापारी अपने भविष्य के लिए पैसे जमा नहीं कर पाते है। भारत सरकार ने इन लोगों की इस हालत को देखते हुए प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार लघु व्यापारियों  को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। ताकि ये लोग भी सशक्त तथा आत्मनिर्भर बन सकें , और अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। यह योजना एक स्वैछिक तथा अंशदान आधारित केंद्र सरकार की योजना है। इस  योजना के अंतर्गत आवेदक को 50 प्रतिशत राशि (प्रीमियम) का अनुदान करना होगा तथा 50 प्रतिशत राशि का अनुदान केंद्र सरकार की ओर से किया जाएगा। यदि आप इस योजना में निवेश करते हो तो आपको बुढ़ापे (60 वर्ष ) में मासिक पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा लागु की गई प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कर रहे है। अतः आप इस आर्टिकल को अंत तक ध्यान से पढ़ें तथा इस जानकारी को केवल अपने तक ही सीमित ना रखे बल्कि इस जानकारी को दूसरे लोगों के साथ बांटें। ताकि सभी लोग इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।

प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के महत्वपूर्ण तथ्य :-

1 यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा संचालित की जा रही है।

2 इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को मासिक प्रीमियम (राशि) भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यालय में जमा करवानी होगी तथा योजना के पूर्ण होने पर लाभार्थी को मासिक पेंशन भी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा ही प्रदान की जाएगी।

3 यह मासिक पेंशन लाभार्थी के खाते में सीधे बैंक ट्रांसफर के माध्यम से स्थनांतरित की जाएगी।

4 यदि आप प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो अपने नजदीकी भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यालय में सम्पर्क करें।

प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना की पात्रता :-

1 लघु व्यापारी।

2 आवेदक के कारोबार का टर्नओवर 1. 5 करोड़ से कम होना चाहिए।

3 आवेदक की आयु 18 – 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

4 आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।

5 आवेदक व्यक्ति सरकारी कर्मचारी , कर्मचारी भविष्य निधि , नैशनल पेंशन योजना , तथा राज्य कर्मचारी बीमा निगम का सदस्य नहीं होना चाहिए।

6 आवेदक के पास मोबाईल नम्बर तथा आधार कार्ड होना अनिवार्य है।

7 आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के लाभ :-

1 इस योजना का लाभ देश के लघु व्यापारियों को दिया जाएगा।

2 इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 /- रूपये की पेंशन प्रतिमाह प्रदान की जाएगी।

3 इस योजना में आप जितना योगदान देते है , केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से उतना ही योगदान देती है।

4 यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवनसाथी को आधी पेंशन प्रदान की जाएगी।

5 इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा दी जाने वाली 3000 /- रूपये की धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित की जाएगी।

कौन से व्यक्ति इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते है :-

1 संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति।

2 कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य।

3 राज्य कर्मचारी बीमा निगम के सदस्य।

4 आयकर दाता।

5 प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है।

प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना से निकलने के लिए :-

यदि आप इस योजना को छोड़ना चाहते है तो आपको निचे दिए गए नियमो को मानना होगा :-

1 यदि लाभार्थी 10 वर्ष से पहले इस योजना को छोड़ता है तो उसे अंशदान सेविंग बैंक खाते की दर पर दिया जाएगा।

2 यदि किसी कारण से लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसका जीवनसाथी इस योजना को जारी रख सकता है।

3 यदि लाभार्थी 10 वर्ष या इससे अधिक अवधि के बाद परन्तु 60 वर्ष से पहले इस योजना को छोड़ता है तो आवेदक को अंशदान के साथ-साथ संचित ब्याज के रूप में अंशदान या बचत बैंक दर पर जो  अधिक होता है वह दिया जाएगा।

4 यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु से पहले ही स्थाई रूप से अस्वस्थ हो जाता है और इस योजना को जारी रखने में असमर्थ हो तो उसका जीवनसाथी इस योजना को जारी रख सकता है।

5 इसके अलावा सरकार द्वारा एन.एस.एस.बी की सलाह पर अन्य निकाय प्रावधान भी लागु किये जा सकते है।

प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना  के लिए आवश्यक दस्तावेज :-

1 आधार कार्ड।

2 पहचान पत्र।

3 बैंक खाता पासबुक, खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

4 पत्र – व्यवहार का पता।

5 मोबाईल नम्बर।

6 पासपोर्ट साइज फोटो।

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