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हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण संकर्म कर्मकार बोर्ड द्वारा संचालित पेंशन योजना Pension scheme run by Haryana Building and Other Construction Workers Board

हमारे देश में श्रमिक वर्ग की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है। दिन- रात कड़ी मेहनत करने बाद भी श्रमिक अपनी मुलभुत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता है। जिसके कारण श्रमिक को अपनी मुलभुत आवश्यकताएं पूरी करने के लिए दूसरे लोगो से ब्याज पर पैसे लेने पड़ते है। इन पैसों को लौटाना श्रमिक  के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी -कभी श्रमिक को पैसों का भुगतान करने के लिए अपना घर भी बेचना पड़ जाता है। हरियाणा सरकार श्रमिक वर्ग को इस परेशानी से बचाने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में से एक योजना (पेंशन योजना )है। पेंशन योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार की तरफ से श्रमिक वर्ग के पुरुषों व स्त्रियों को प्रति माह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जिसकी सहायता से श्रमिक अपनी मुलभुत आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है। अतः आज हम आपको इस पोस्ट में पेंशन योजना से जुडी सारी जानकारी दे रहें है। इसलिए आप इस पोस्ट में दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इस योजना की जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। तो आइये जानते है कि पेंशन योजना की महत्वपूर्ण जानकारियां क्या है।

पेंशन योजना की पात्रता :-

1 पंजीकृत कर्मकार की कम से कम तीन वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए।

2  सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग द्वारा दी जाने वाली वृद्ध सम्मान पेंशन के अतिरिक्त पेंशन है।

पेंशन योजना के लाभ :-

1 रू0 3000 /- प्रतिमास।

पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज :-

1 पहचान /नागरिकता का सबूत :आधार कार्ड

2 आयु का सबूत :आधार कार्ड

पेंशन योजना के लिए आवेदन:-

पेंशन योजना के लिए फॉर्म खुद https://saralharyana.gov.in/ पर Apply कर सकते हैं या अपने किसी भी नजदीकी सीएससी सेन्टर पर जाकर भरवा करवा सकते हैं। इसके के बारे में कोई भी सवाल या जानकारी लेना चाहते हैं तो Comment करके पूछ ले सकते हैं। हमें आपकी मदद करके ख़ुशी होगी। आपने इस पोस्ट को बड़े ध्यान से पढ़ा इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

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