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मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना 5 लाख Chief Minister Social Security Scheme 5 Lakh

हमारे देश के श्रमिकों की आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक होती है। श्रमिक वर्ग को ऐसी-ऐसी जंगहों पर कार्य करना पड़ता है। जहां पर सुरक्षा का कोई भी प्रबंध नहीं होता है। जिसके कारन श्रमिक वर्ग को अपनी जान का जोखिम उठाना पड़ता है। कई बार हमें ऐसी घटनाएँ भी देखने को मिलती है। जिसमे दुर्भाग्य से कार्य कर रहे श्रमिकों की जान चली जाती है। ऐसी घटनाओं में जो भी श्रमिक अपनी जान गवाता है। उसके परिवार को कोई भी वित्तीय सहायता नहीं दी जाती थी। जिसके कारण श्रमिक पर आश्रित परिवार की दुर्दशा हो जाती थी। क्योकि पुरे परिवार का खर्च श्रमिक ही उठता था दूसरा कोई आय का साधन ना होने के कारण परिवार की दुर्दशा हो जाती है। हरियाणा सरकार ने श्रमिक वर्ग की इस समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना चलाई है। मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत यदि कोई श्रमिक दुर्भाग्य से कार्य करते हुए किसी कारणवश मर जाता है तो हरियाणा सरकार के द्वारा श्रमिक के परिवार या कानूनन उत्तरधिकारी को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना से प्राप्त वित्तीय सहायता से श्रमिक का परिवारअपने जीवन यापन का कोई उपाय कर सकता है जैसे कोई व्यापार करना आदि। जिससे श्रमिक के परिवार का पालन पोषण आराम से हो सके। अब आपकर मन में पश्न उठ रहा होगा कि इस योजना का लाभ कौन -कौन से व्यक्ति ले सकते है और कैसे। तो आज हम आपको मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना की पूरी जानकारी इस पोस्ट में देने वाले है। अतः इस पोस्ट में दी गई मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना की जानकारी को ध्यान से पढ़ें। आप इस योजना की जानकारी को अपने तक ही सीमित ना रखे इस जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी बांटे ताकि कोई भी श्रमिक परिवार मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभ से वंचित ना रह जाए। तो आइये मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना की महत्वपूर्ण जानकारियों को जानते है।

मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना की पात्रता :-

1. कार्य -स्थल पर नियोजन के दौरान पंजीकृत निर्माण कर्मकारों की मृत्यु पर योजना के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभ :-

नियोजन के दौरान कर्मकार की मृत्यु पर रू0 5 लाख वित्तीय सहायता।

मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज :-

1.  मृत्यु प्रमाण-पत्र।

2.  पुलिस एफ0 आई0 आर0 / डी0 डी0 आर0 की प्रति।

3.  शव -परीक्षा रिपोर्ट की प्रति।

4.  जाँच रिपोर्ट।

मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए आवेदन:-

मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए फॉर्म खुद https://saralharyana.gov.in/ पर Apply कर सकते हैं या अपने किसी भी नजदीकी सीएससी सेन्टर पर जाकर भरवा करवा सकते हैं। इसके के बारे में कोई भी सवाल या जानकारी लेना चाहते हैं तो Comment करके पूछ ले सकते हैं। हमें आपकी मदद करके ख़ुशी होगी। आपने इस पोस्ट को बड़े ध्यान से पढ़ा इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

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