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डेरी योजना: अनुसूचित जातियों को रोजगार शुरू करने का मौका दे रही सरकार

अनुसूचित जातियों को रोजगार के अवसर

अनुसूचित जातियों को रोजगार डेरी योजना के लिए प्रदान करने हेतु योजना वर्ष 2025-2026

अनुसूचित जातियों को रोजगार डेरी योजना के लिए पात्रता:

1   आवेदक अनुसूचित जाति से सम्बंधित होना चाहिए

2   आवेदक की  आयु 18 से 55 वर्ष तक होनी चाहिए जो हरियाणा का निवासी हो

3   आवेदक बेरोजगार होना चाहिए

4   इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए कोई अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है

5   किसी भी समूह फर्म संगठन को इस योजना के तहत आवेदन करने की अनुमति नहीं होगी

6  योजना के तहत आवेदक को बेरोजगार होने और अन्य शर्तो का पालन करने के लिए स्वं -घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा

अनुसूचित जातियों को रोजगार डेरी योजना के लिए लाभ:

1  योजना के तहत  रूप में वितीय सहायता इस योजना के तहत पशुधन इकाई  2 /3 दुधारू पशु और 5 +1 सुअर पालन की स्थापना पर 50 प्रतिशत लागत की सब्सिडी प्रदान करेगी पशुधन इकाई की स्थापना के बाद सब्सिडी प्रदान की जाएगी पशुधन इकाई की स्थापना के बाद सरकार द्वारा इकाई लागत का 50 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा जबकि शेष राशि बैंक वितीय संस्थानों से ऋण या सवं योगदान होगा इस गतिविधि के लिए स्व योगदान से पहले ही उपलब्ध नकदी पशुधन शेड केवल सुकर यूनिट के लिए लागू और मजदूरी केवल सुकर यूनिट के लिए शेड की मरम्मत निर्माण के लिए लागू शामिल हो सकते है जिसका मूल्य लागत अनुसूचित जाति परिवार के लाभार्थी का हिस्सा गिना जायगा यह सब्सिडी लाभार्थी के बैंक खाते ऋण खाते में प्रदान की जायगी

2 मुखयमंत्री भेड़ बकरी बकरी पालक योजना भेड़ और बकरी इकाइयों की स्थापना के लिए विशेष प्रावधान योजना के तहत 20 बकरियां या भेड़ +1 बकरा या नर भेड़ इकाई की 200 इकाइयों लाभार्थी को मुफ़्त प्रदान की जायगी

3  इस योजना के तहत बीमा प्रीमियम 100प्रतिशत पशुधन के बीमा के लिए एक वर्ष के लिए वहन किया जायगा यदि कोई पशुधन बीमा योजना चालू है तो पशुधन इकाई की स्थापना के लिए ख़रीदे गए पशुओं के बीमे को उस योजना के तहत कवर किया जा सकता है हालाँकि  पशुधन बीमा योजना लागु नहीं है तो लाभार्थी को पशुओं के बीमे की व्यवस्था स्वयं करनी होगी और लाभार्थी द्वारा भुगतान किया गया बीमा प्रीमियम इस योजना के लाभार्थी को दिया जाने का प्रावधान है

अनुसूचित जातियों को रोजगार डेरी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:

डेयरी और सूकर इकाइयों के लिए दस्तावेज

1 पहचान नागरिकता प्रमाण निम्नलिखित में से कोई भी अनिवार्य

राशन पत्रिका

मतदाता  कार्ड

ड्राइविंग लाइसेंस

2   आधार कार्ड  अनिवार्य

3 पेन कार्ड अनिवार्य

4 बैंक पासबुक अनिवार्य अपलोड करे

5 सम्बंधित बैंक से एन ओ सी  अनिवार्य

6 अपलोड रद्ध चेक गैर अनिवार्य

7 बीपीएल प्रमाण पत्र गैर अनिवार्य

8 अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य

भेड़ बकरी इकाइयों के लिए अनिवार्य दस्तावेज

1 अनुसूचित जाति प्रमाण  पत्र

2 आधार कार्ड

3 आवेदक द्वारा स्व घोषणा पत्र

4 पेन कार्ड

5 शेड निर्माण के शेड स्थान की उपलब्धता का प्रमाण पत्र

अनुसूचित जातियों को रोजगार डेरी योजना के लिए आवेदन:-

अनुसूचित जातियों को रोजगार डेरी योजना के लिए फॉर्म खुद https://saralharyana.gov.in/ पर Apply कर सकते हैं या अपने किसी भी नजदीकी सीएससी सेन्टर पर जाकर भरवा करवा सकते हैं। इसके के बारे में कोई भी सवाल या जानकारी लेना चाहते हैं तो Comment करके पूछ ले सकते हैं। हमें आपकी मदद करके ख़ुशी होगी। आपने इस पोस्ट को बड़े ध्यान से पढ़ा इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

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